आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 253

अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अपील

धारा

धारा संख्या

253

अध्याय शीर्षक

अध्याय XX - अपील और संशोधन

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1992

अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अपील

अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अपील
13 अपीलीय ट्रिब्यूनल से अपील की.
253.(1) निम्न आदेशों में से किसी से व्यथित कोई निर्धारिती इस तरह के खिलाफ अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील कर सकेगा आदेश
(क) द्वारा पारित एक आदेश 14 [उपायुक्त (अपील)] 15 [[या, जैसा भी मामला हो, आयुक्त (अपील)] के तहत 16 [***] 17 [धारा 154], 18 [** *] खंड 250, 19 [धारा 271, धारा 271A या अनुभाग 272A]; या
(ख) 20 [***]
अनुभाग 263 के तहत एक आयुक्त द्वारा पारित (ग) एक आदेश 21 [या धारा 272A] 22 [***] या अनुभाग 263 के तहत अपने आदेश में संशोधन धारा 154 के तहत उसके द्वारा पारित एक आदेश] 23 [या एक मुख्यमंत्री द्वारा पारित एक आदेश आयुक्त या एक महानिदेशक या अनुभाग 272A के तहत एक निर्देशक.]
(2) आयुक्त सकता है, वह एक द्वारा पारित किसी भी क्रम पर आपत्ति अगर 24 [उपायुक्त (अपील)] 25 [[या, जैसा भी मामला हो, के तहत आयुक्त (अपील)] 26 [धारा 154 या] अनुभाग 250 प्रत्यक्ष 27 के आदेश के खिलाफ अपील न्यायाधिकरण में अपील करने [आकलन] अधिकारी.
(3) उप - धारा के तहत प्रत्येक अपील (1) या उपधारा (2) के मामले के रूप में, आदेश निर्धारिती को या आयुक्त को भेजी है के खिलाफ अपील करने की मांग की जिस पर तारीख से साठ दिनों के भीतर दायर की जाएगी हो सकता है.
(4) 27 [आकलन] अधिकारी या निर्धारिती, जैसा भी मामला हो, सूचना मिलने पर के आदेश के खिलाफ अपील है कि 24 [उपायुक्त (अपील)] 25 [[या, जैसा भी मामला हो, आयुक्त (अपील)] के तीस दिनों के भीतर, उप - धारा (1) या उपधारा के तहत (2) अन्य पार्टी द्वारा, बावजूद कि वह इस तरह के आदेश या उसके किसी भाग के खिलाफ अपील की है नहीं हो सकता है पसंद किया गया है सूचना मिलने के आदेश के किसी भी हिस्से के खिलाफ, निर्धारित तरीके से सत्यापित पार आपत्तियों का एक ज्ञापन फाइल 24 [उपायुक्त (अपील)] 25 [[या, जैसा भी मामला हो, आयुक्त (अपील यह उप - धारा में निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत एक अपील थे)], और इस तरह के ज्ञापन अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा का निपटारा किया जाएगा (3).
(5) अपीलीय ट्रिब्यूनल अपील ग्रहण कर सकता है या कि (3) या उपधारा (4), यह है कि अगर संतुष्ट उप sectoin में निर्दिष्ट प्रासंगिक अवधि की समाप्ति के बाद पार आपत्तियों का एक ज्ञापन दाखिल करने की अनुमति उस अवधि के भीतर इसे पेश नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं था.
(6) अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा और निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाएगा और उप - धारा (2) या करने के लिए भेजा पार आपत्तियों का एक ज्ञापन में निर्दिष्ट एक अपील के मामले में छोड़कर करेगा उप - धारा (4), के साथ किया 28 [, के एक शुल्क -
(क) जहां अपील संबंधित है, जो मामले में मूल्यांकन अधिकारी द्वारा गणना रूप निर्धारिती की कुल आय एक लाख रुपये या उससे कम है, दो सौ और पचास रुपये है;
(ख) अपील संबंधित है, जो मामले में उक्त के रूप में गणना निर्धारिती की कुल आय से अधिक एक लाख रुपए, एक हजार और पांच सौ रुपए] है.
  

 

प्र.13. नियम 47 (1) और पर्चा नग 36 और 36A देखें.
प्र.14. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "अपीलीय सहायक आयुक्त" के लिए एवजी 1988/01/04.
प्र.15.     वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/10/07.
             16. "उप - धारा (2) धारा 131 की," प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए अधिनियम, 1989 से प्रभावी1989/01/04.
प्र.17. प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1964, द्वारा डाला प्रभावी 1964/06/10.
             18. "खंड 246A," प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए अधिनियम, 1989 से प्रभावी1989/01/04. इससे पहले, यह प्रत्यक्ष कर कानून में एक ही तिथि से प्रभावी (संशोधन) अधिनियम, 1987, द्वारा डाला गया था.
प्र.19.कराधान कानून द्वारा "या अनुभाग 271" (संशोधन) अधिनियम, 1975, wef1-4-1976 के लिए एवजी.
प्र.20. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए अधिनियम, 1984 से प्रभावी 1984/01/10. पिछले करने के लिए अपनी चूक, प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1964 द्वारा पहले संशोधन किया गया था जो खंड (ख), 1964/06/10 से प्रभावी, तत्कालीन वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 के द्वारा, 10-7 से प्रभावी - : 1978 और फिर 1976/01/04 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975, से, नीचे के रूप में खड़ा था
"(ख) धारा 154 के तहत एक निरीक्षण सहायक आयुक्त द्वारा पारित एक आदेश, या"
प्र.21. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.
प्र.22."या के तहत खंड 285A" वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1988/01/04. छोड़े गए शब्दों पहले प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1964 से प्रभावी द्वारा डाला गया 1964/06/10.
प्र 23 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
प्र 24 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "अपीलीय सहायक आयुक्त" के लिए एवजी 1988/01/04.
प्र.25. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/10/07.
26 प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1964, द्वारा डाला प्रभावी 1964/06/10.
प्र.27. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987, wef1-4-1988 तक "आयकर" द्वारा प्रतिस्थापित.
प्र 28 वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी हुए शब्द "दो सौ रुपए का शुल्क" के लिए एवजी 1992/01/06. इससे पहले शब्द "दो सौ रुपए" 1981/01/06 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1981, द्वारा "१२५ रूपए" के लिए रख दिए गए; "१२५ रूपए" कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970, wef1-4-1971 तक "सौ रुपए" के लिए रख दिए गए.
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