अपील अधिकरण
ख–अपील अधिकरण को अपीलें
अपील अधिकरण
252. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम द्वारा अपील अधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए इतने न्यायिक सदस्यों और लेखा सदस्यों का, जितने वह ठीक समझती है, एक अपील अधिकरण गठित करेगी।
32[(2) न्यायिक सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका है या जो 33[भारतीय] विधिक सेवा का सदस्य रह चुका है, और जिसने उक्त सेवा के श्रेणी 34[II] का पद या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर पद कम से कम तीन वर्ष तक धारण किया है, या जो कम से कम दस वर्ष अधिवक्ता रहा है।
स्पष्टीकरण.–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए–
(i) उस अवधि की संगणना करने में जिसमें किसी व्यक्ति ने भारत के राज्यक्षेत्र में न्यायिक पद धारण किया है, वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान कोर्इ व्यक्ति न्यायिक पद धारण करने के पश्चात् अधिवक्ता रहा है या उसने किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है या संघ या राज्य के अधीन कोर्इ ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है;
(ii) उस अवधि की संगणना करनें में, जिसके दौरान कोर्इ व्यक्ति अधिवक्ता रहा है, वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात् न्यायिक पद धारण किया है, या किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है या संघ या राज्य के अधीन कोर्इ ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है।
(2क) लेखा सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो चार्टर्ड एकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अधीन कम से कम दस वर्ष तक चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में या किसी ऐसी विधि के अधीन जो पहले प्रवृत्त थी रजिस्ट्रीकृत लेखापाल के रूप में या भागत: रजिस्ट्रीकृत लेखापाल के रूप में और भागत: चार्टर्ड एकाउन्टेंट के रूप में लेखा कर्म का व्यवसाय करता रहा है, या जो भारतीय आय-कर सेवा ग्रुप "क" का सदस्य रह चुका है, और जिसने कम से कम तीन वर्ष तक 35[अपर] आय-कर आयुक्त या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर पद धारण किया है।]
36[(3) केन्द्रीय सरकार अपील अधिकरण के ज्येष्ठ उपाध्यक्ष या उपाध्यक्षों में से किसी एक को उसका अध्यक्ष नियुक्त करेगी।]
37[(4) केन्द्रीय सरकार अपील अधिकरण के एक या अधिक सदस्यों को यथास्थिति, उसका उपाध्यक्ष या उसके उपाध्यक्षों के रूप में नियुक्त कर सकेगी।]
38[(4क) केन्द्रीय सरकार अपील अधिकरण के उपाध्यक्षों में से एक को उसका ज्येष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकेगी।]
39(5) 40[ज्येष्ठ उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष] अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो उसे अध्यक्ष द्वारा साधारण या विशेष लिखित आदेशों द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं।]
32. वित्त अधिनियम, 1981 द्वारा 1.4.1981 से प्रतिस्थापित।
33. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा 1.8.1998 से "केन्द्रीय" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
34. यथोक्त द्वारा, "I" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
35. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा 1.8.1998 से अंत:स्थापित।
36. वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा 1.4.2002 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व उपधारा (3) इस प्रकार थी :
"(3) केन्द्रीय सरकार सामान्यत: अपील अधिकरण के किसी न्यायिक सदस्य को उसका अध्यक्ष नियुक्त करेगी।"
37. वित्त अधिनियम, 1972 द्वारा 1.4.1972 से अंत:स्थापित।
38. वित्त अधिनियम, 1984 द्वारा 1.4.1984 से अंत:स्थापित।
39. अनुदेशों और स्थायी आदेशों के लिए देखिए टैक्समैन्स मास्टर गाइड टु इन्कम टैक्स ऐक्ट।
40. वित्त अधिनियम, 1984 द्वारा 1.4.1984 से "उपाध्यक्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा संशोधित रूप में]

