उपायुक्त (अपील) या, जैसा भी मामला हो, आयुक्त (अपील) की शक्तियां
251.(1) एक अपील के निपटान में, 2 [उपायुक्त (अपील)] 3 [[या, जैसा भी मामला हो सकता है, आयुक्त (अपील)] निम्नलिखित शक्तियों होगा
(क) मूल्यांकन के एक आदेश के खिलाफ अपील में उन्होंने इस बात की पुष्टि को कम करने, बढ़ाने या आकलन रद्द हो सकता है; या वह एक तरफ मूल्यांकन सेट और वापस करने के मामले का उल्लेख कर सकते हैं 4 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार एक ताजा आकलन करने के लिए [आकलन] अधिकारी 6 [उपायुक्त (अपील)] 7 [[या, जैसा भी मामला हो , आयुक्त (अपील)] और आवश्यक हो सकता है जैसे आगे की जांच करने के बाद, और 7a [] निर्धारण अधिकारी इस के बाद इस तरह के ताजा आकलन करने के लिए आगे बढ़ना है और इस तरह के ताजा के आधार पर कर की राशि देय, जहां आवश्यक हो, तय करेगा आकलन;
(ख) एक दंड अधिरोपित करने के लिए एक आदेश के खिलाफ अपील में उन्होंने इस बात की पुष्टि या रद्द ऐसे आदेश या बढ़ाने के लिए या दंड को कम करने के रूप में या तो इसलिए यह भिन्न हो सकते हैं;
वह ठीक समझे, (ग) किसी भी अन्य मामले में, वह अपील में इस तरह के आदेश पारित कर सकते हैं.
(2) 6 [उपायुक्त (अपील)] 7 [[या, जैसा भी मामला हो, आयुक्त (अपील)] एक आकलन या एक दंड वृद्धि नहीं करेगा या अपीलार्थी एक उचित पड़ा है जब तक कि धन की वापसी की मात्रा को कम ऐसी वृद्धि या कमी के खिलाफ कारण दिखाने का अवसर.
स्पष्टीकरण: एक अपील के निपटान में, 6 [उपायुक्त (अपील)] 7 जैसा भी मामला हो [[या, आयुक्त (अपील)] विचार कर सकते हैं और किसी भी बात के आदेश की अपील की जिसमें कार्यवाही से उत्पन्न फैसला पारित किया गया था के खिलाफ, कि इस तरह की बात के होते हुए भी पहले से नहीं उठाया गया था 6 [उपायुक्त (अपील)] 7 मामले अपीलार्थी द्वारा, आयुक्त (अपील)] हो सकता है, [[या.
प्र.20. Ibid "अपीलीय सहायक आयुक्त", के लिए एवजी.
(3)वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/10/07.
(4)प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987, wef1-4-1988 तक "आयकर" के लिए एवजी.
प्र.6. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा "अपीलीय सहायक आयुक्त" के लिए एवजी 1988/01/04.
प्र.7. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/10/07.
7a.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987, wef1-4-1988 तक "आयकर" के लिए एवजी.

