अपील में प्रक्रिया
अपील में प्रक्रिया.
49 250.(1) 46 [***] 47 [आयुक्त (अपील)] अपील की सुनवाई के लिए एक दिन और जगह तय करेगा, और अपीलार्थी को और करने के लिए उसी का नोटिस देना होगा 50 [आकलन] अधिकारी जिसका क्रम अपील की जाती है के खिलाफ.
(2) निम्नलिखित की सुनवाई में सुना जा करने का अधिकार होगा अपील-
(क) अपीलार्थी, या तो व्यक्तिगत रूप से या एक अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा;
(ख) 50A [आकलन] अधिकारी, व्यक्तिगत रूप से या एक प्रतिनिधि द्वारा या तो.
(4) 51 [***] 52 [आयुक्त (अपील)] जो वह ठीक समझे, किसी भी अपील का निपटान से पहले, इस तरह आगे की जांच कर सकते हैं, या प्रत्यक्ष कर सकते 50A आगे की जांच करने के लिए और करने के लिए उसी का परिणाम रिपोर्ट करने के लिए [आकलन] अधिकारी 51 ** [ *] 52 [आयुक्त (अपील)].
(5) 51 [***] 52 [आयुक्त (अपील)], एक अपील की सुनवाई में, अपीलार्थी अपील के मैदान में निर्दिष्ट नहीं की अपील की किसी भी जमीन में जाने की अनुमति दे सकता है अगर 51 [***] 52 [आयुक्त (अपील)] अपील की फॉर्म से उस जमीन की चूक जानबूझकर या अनुचित नहीं था कि संतुष्ट है.
(6) के आदेश 51 [***] 52 अपील के निपटान [आयुक्त (अपील)] लेखन में किया जाएगा और दृढ़ संकल्प, निर्णय उस पर और निर्णय के लिए कारण के लिए अंक राज्य करेगा.
(7) अपील के निपटान पर, 53 [***] 54 [आयुक्त (अपील)] निर्धारिती को और उसके द्वारा पारित आदेश बातचीत करेगा 55 [मुख्य आयुक्त या आयुक्त].
प्र.49. नियम 46A देखें.
प्र.46.शब्द "उपायुक्त (अपील) या, जैसा भी मामला हो," वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा छोड़े गए, प्रभावी 1998/01/10. इससे पहले "उपायुक्त (अपील)" प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987, "जैसा भी मामला हो या," 1988/01/04 से प्रभावी और द्वारा डाला गया था द्वारा "अपीलीय सहायक आयुक्त" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/10/07.
प्र.47. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/10/07.
प्र.50. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
51 शब्द "उपायुक्त (अपील) या, जैसा भी मामला हो," वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा छोड़े गए, प्रभावी 1998/01/10. इससे पहले "उपायुक्त (अपील)" प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987, "जैसा भी मामला हो या," 1988/01/04 से प्रभावी और द्वारा डाला गया था द्वारा "अपीलीय सहायक आयुक्त" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/10/07.
52.वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/10/07.
50A. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
५३.शब्द "उपायुक्त (अपील) या, जैसा भी मामला हो," वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा छोड़े गए, प्रभावी 1998/01/10. इससे पहले "उपायुक्त (अपील)" प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987, "जैसा भी मामला हो या," 1988/01/04 से प्रभावी और द्वारा डाला गया था द्वारा "अपीलीय सहायक आयुक्त" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/10/07.
54 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/10/07.
55 दत्ताजीप्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयुक्त" के लिए एवजी 1988/01/04.

