गृह संपत्ति से आय से घटाया नहीं राशियाँ
गृह संपत्ति से आय से घटाया नहीं के बराबर है.
25. में किसी बात के होते हुए भी धारा 24 , भारत (अप्रैल, 1938 के 1 दिन पहले सार्वजनिक सदस्यता के लिए जारी किए गए ऋण पर ब्याज नहीं किया जा रहा), जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया है या बाहर देय है जो इस अधिनियम के तहत किसी भी वार्षिक शुल्क या ब्याज प्रभार्य अध्याय XVIIB के तहत कटौती की और तहत एक एजेंट के रूप में इलाज किया जा सकता है, जो भारत में कोई व्यक्ति नहीं है जो के संबंध में खंड 163 सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत आय प्रभार्य कंप्यूटिंग में कटौती नहीं करेगा.
[वित्त अधिनियम, 1972 के द्वारा संशोधित]

