आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 25

गृह संपत्ति से आय से घटाया नहीं राशियाँ

धारा

धारा संख्या

25

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1972

गृह संपत्ति से आय से घटाया नहीं राशियाँ

गृह संपत्ति से आय से घटाया नहीं राशियाँ

गृह संपत्ति से आय से घटाया नहीं के बराबर है.

25. में किसी बात के होते हुए भी धारा 24 , भारत (अप्रैल, 1938 के 1 दिन पहले सार्वजनिक सदस्यता के लिए जारी किए गए ऋण पर ब्याज नहीं किया जा रहा), जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया है या बाहर देय है जो इस अधिनियम के तहत किसी भी वार्षिक शुल्क या ब्याज प्रभार्य अध्याय XVIIB के तहत कटौती की और तहत एक एजेंट के रूप में इलाज किया जा सकता है, जो भारत में कोई व्यक्ति नहीं है जो के संबंध में खंड 163 सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत आय प्रभार्य कंप्यूटिंग में कटौती नहीं करेगा.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1972 के द्वारा संशोधित]

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