आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 25

कंपनियों द्वारा किए गए अपराध

धारा

धारा संख्या

25

अध्याय शीर्षक

अध्याय V - सिंगल विंडो क्लीयरेंस

अधिनियम

विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005

वर्ष

कंपनियों द्वारा किए गए अपराध

कंपनियों द्वारा किए गए अपराध

कंपनियों द्वारा अपराध

25.(1) जहाँ एक अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहाँ उस समय सभी व्यक्ति, जो अपराध के समय कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रभारी और जिम्मेदार थे, और साथ ही कंपनी भी, उन सभी को अपराध का दोषी माना जाएगा और उनके खिलाफ प्रक्रिया चलाई जाएगी और उचित दंड दिया जाएगा:

बशर्ते किउप-धारा में निहित कुछ भी किसी ऐसे व्यक्ति को दंड के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएगा, यदि वह यह प्रमाणित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या कि उसने ऐसे अपराध की रोकथाम के लिए सभी सावधानियाँ बरती थीं।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया है या उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है और उसे दंडित किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

()   "कंपनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसमें फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ भी शामिल है; तथा
()   किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" का तात्पर्य उस फर्म में भागीदार से है।

© कॉपीराइट. टैक्समैन पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड

फ़ुटनोट