नोटिस को तामील करने की विधि
नोटिस को तामील करने की विधि
25.(1) धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना उसमें नामित व्यक्ति पर डाक द्वारा या इस प्रकार तामील किया जा सकता है मानो वह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन न्यायालय द्वारा जारी किया गया समन हो।
(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी सूचना को संबोधित किया जा सकता है-
| (i) | किसी व्यक्ति के मामले में, ऐसे व्यक्ति को; | |
| (ii) | एक फर्म के मामले में, प्रबंध भागीदार या फर्म के प्रबंधक को; | |
| (iii) | हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में, कर्ता या ऐसे परिवार के किसी सदस्य को; | |
| (iv) | एक कंपनी के मामले में, उसके प्रधान अधिकारी को; | |
| (v) | किसी अन्य संघ या व्यक्तियों के निकाय के मामले में, प्रधान अधिकारी या उसके किसी सदस्य को; | |
| (vi) | किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्ति न होने पर) के मामले में, वह व्यक्ति जो उसके मामलों का प्रबंधन या नियंत्रण करता है। |

