आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 24ख

मृतक के कर का भुगतान उसके प्रतिनिधि द्वारा किया जाना

धारा

धारा संख्या

24ख

अध्याय शीर्षक

IV - कटौती और मूल्यांकन

अधिनियम

भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (निरस्त)

वर्ष

मृतक के कर का भुगतान उसके प्रतिनिधि द्वारा किया जाना

मृतक के कर का भुगतान उसके प्रतिनिधि द्वारा किया जाना

[24ख  मृतक के कर का भुगतान उसके प्रतिनिधि द्वारा किया जाना -(1) जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वहां उसका निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि, मृत व्यक्ति की संपदा में से उस सीमा तक भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिस सीमा तक संपदा उस व्यक्ति द्वारा देय कर का भुगतान करने में सक्षम है, या कोई ऐसा कर जो इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा देय होता, यदि उसकी मृत्यु नहीं हुई होती।

[(2) जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु धारा 22 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट सूचना के प्रकाशन से पूर्व या धारा 22 की उप-धारा (2) या धारा 34 के अधीन सूचना की सेवित किए जाने से पूर्व हो जाती है, वहां उसका निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि, धारा 22 की उप-धारा (2) या धारा 34 के अधीन सूचना की सेवित किए जाने पर, जैसा भी मामला हो, उसका अनुपालन करेगा और आयकर अधिकारी मृत व्यक्ति की कुल आय का निर्धारण इस प्रकार कर सकता है मानो ऐसा निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि करदाता हो।]

(3) जहां कोई व्यक्ति, **धारा 22 के उपबंधों के अधीन विवरणी प्रस्तुत किए बिना, जिसे प्रस्तुत करने की उससे अपेक्षा की गई थी, या ऐसा विवरणी प्रस्तुत किए बिना मर जाता है, जिसके बारे में आयकर अधिकारी को विश्वास करने का कारण है कि वह गलत या अपूर्ण है, वहां आयकर अधिकारी ऐसे व्यक्ति की कुल आय का निर्धारण कर सकता है और ऐसे निर्धारण के आधार पर उसके द्वारा देय कर का अवधारण कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए, [उचित सूचना जारी करके, जो मृत व्यक्ति पर तब सेवित की जानी थी, यदि वह जीवित रहता,] मृत व्यक्ति के निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि से कोई लेखा, दस्तावेज या अन्य साक्ष्य मांग सकता है, जिसकी मांग वह धारा 22 और 23 के प्रावधानों के अधीन मृत व्यक्ति से कर सकता था।]

 

भारतीय आयकर  (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1933 की धारा 11 द्वारा सम्मिलित किया गया।

. भारतीय आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1939 की धारा 29 द्वारा प्रतिस्थापित।

भारतीय आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1939 की धारा 29 द्वारा "उपधारा (2)" के स्थान पर प्रतिस्थापित। भारतीय आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1939 की धारा 29 द्वारा प्रतिस्थापित।

भारतीय आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1939 की धारा 29 द्वारा सम्मिलित किया गया। भारतीय आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1939 की धारा 29 द्वारा प्रतिस्थापित।

 

 

[जैसा कि संशोधित किया गया है]

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