अपील और सीमा का पर्चा
अपील और सीमा का पर्चा
249. (1) इस अध्याय के अंतर्गत प्रत्येक अपील निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा और निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाएगा.
(2) अपील के बाद की तारीख के तीस दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा, कि, कहने के लिए है -
(क) अपील (1) की उप - धारा के तहत कटौती की किसी भी कर से संबंधित है जहां धारा 195 , कर के भुगतान की तारीख, या
(ख) अपील किसी भी मूल्यांकन या दंड से संबंधित है जहां, मांग मूल्यांकन या दंड से संबंधित, या के नोटिस की सेवा की तिथि
(ग) किसी भी अन्य मामले में, आदेश की सूचना मांगी जिस तारीख को परोसा जाता है के खिलाफ अपील की जाए.
वह अपीलार्थी उस अवधि के भीतर इसे पेश नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था कि संतुष्ट है (3) अपीलीय सहायक आयुक्त उक्त अवधि की समाप्ति के बाद एक अपील स्वीकार कर सकते हैं.
[1968 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

