आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 246

अपीलीय आदेश

धारा

धारा संख्या

246

अध्याय शीर्षक

अध्याय XX - अपील और संशोधन

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1982

अपीलीय आदेश

अपीलीय आदेश

अध्याय XX

अपील और संशोधन

- अपीलीय सहायक आयुक्त को अपील 1 [और आयुक्त (अपील)]

अपीलीय आदेश.

246. 1 [(एल)] 2 [उप - धारा के प्रावधानों के अधीन रहते हुए (2), किसी भी निर्धारिती] एक आयकर अधिकारी के निम्न आदेशों में से किसी से पीड़ित ऐसे खिलाफ अपीलीय सहायक आयुक्त को अपील कर सकते हैं आदेश

(एक) 3 [***]

(ख) (2) की उप - धारा के तहत एक ठीक भव्य एक आदेश खंड 131 ;

(ग) के निर्धारिती इस अधिनियम के तहत मूल्यांकन किया जा करने के लिए अपने दायित्व से इनकार करते हैं, जहां निर्धारिती, या उपधारा के तहत मूल्यांकन के किसी भी आदेश (3) के खिलाफ एक आदेश धारा 143 या धारा 144 निर्धारिती का आकलन आय की राशि वस्तुओं जहां, , या निर्धारित कर की राशि के लिए, या अभिकलन नुकसान की राशि के लिए, या वह मूल्यांकन किया है, जिसके तहत स्थिति के लिए;

(घ) के तहत एक आदेश अनुभाग 146 के तहत बनाया फिर से खोलने के एक आकलन करने के लिए मना कर धारा 144 ;

(ई) के तहत मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुन: संगणना के एक आदेश खंड 147 या अनुभाग 150 ;

(च) के तहत एक आदेश धारा 154 या अनुभाग 155 मूल्यांकन बढ़ाने या एक वापसी या कहा वर्गों के दोनों तहत निर्धारिती द्वारा किए गए दावे को अनुमति देने से इनकार के एक आदेश को कम करने का प्रभाव रहा;

(छ) के अधीन किए गए एक आदेश के अनुभाग 163 एक अनिवासी के एजेंट के रूप में निर्धारिती के इलाज;

(ज) उप - धारा के तहत एक आदेश (2) या उपधारा (3) के खंड 170 ;

 (मैं) के तहत एक आदेश खंड 171 ;

4 [(जे) उप - धारा की धारा के तहत एक आदेश (ख) ​​(1) या उपधारा के तहत (2) या उपधारा (3) या उपधारा (5) के खंड 185 ;]

 (कश्मीर) उप - धारा (1) या उपधारा (2) के तहत एक फर्म का पंजीकरण रद्द करने के एक आदेश के खंड 186 ;

  (एल) के तहत एक आदेश धारा 201 ;

(एम) के तहत एक आदेश खंड 216 ; (एन) के तहत एक आदेश खंड 237 ; (ओ) के तहत एक दंड अधिरोपित एक आदेश

5 [(i) खंड 140A , या

(आइए) अनुभाग 221 , या]

(Ii) खंड 270 , या

(Iii) अनुभाग 271 , या

6 [(IIIA) अनुभाग 271 ए , या]

(Iv) अनुभाग 272 , या

6 [(IVA) अनुभाग 272B , या]

(V) अनुभाग 273 , या]

1 [***]

स्पष्टीकरण: [1978/10/07 से प्रभावी, वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 द्वारा छोड़े:

2 [(2) उप - धारा में किसी बात के होते हुए भी (1), (नियत दिन से पहले या बाद किए गए हैं या नहीं) निम्न आदेशों में से किसी से पीड़ित किसी भी निर्धारिती इस तरह के खिलाफ आयुक्त (अपील) के लिए अपील कर सकते हैं आदेश

3 के तहत उप - धारा (एल) या एक आदेश से (ओ) (दोनों समावेशी) (ख) (एच) (समावेशी दोनों) और खंड (i) खंड में निर्दिष्ट [(क) एक आदेश खंड 104 के खिलाफ बनाया, एक कंपनी होने निर्धारिती,;]

(ख) उप - धारा (1) के आदेश के तहत प्रदत्त या उसे सौंपी शक्तियां या कृत्यों का प्रयोग करने में निरीक्षण सहायक आयुक्त द्वारा किया जाता है, जहां से (ओ) (समावेशी दोनों) को खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी आदेश धारा 125 या अनुभाग 125A ;

(ग) निरीक्षण सहायक आयुक्त द्वारा किए गए एक आदेश के उप - धारा (2) के तहत एक ठीक भव्य अनुभाग 131 ;

(घ) [वित्त अधिनियम, 1979 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1979/01/06]

(ई) [वित्त अधिनियम, 1979 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1979/01/06.]

(च) उप - धारा के तहत assessement के एक आदेश (3) की धारा 143 या धारा 144 के तहत निरीक्षण सहायक आयुक्त द्वारा जारी diiections के आधार पर किया अनुभाग 144B ;

(छ) की उप - धारा (आई) की धारा के तहत एक दंड (ग) थोप एक आदेश खंड 271 उपधारा के इस तरह के दंड खंड के परन्तुक के तहत निरीक्षण सहायक आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के साथ लगाया गया है जहां (में) (1 ) कि खंड के;

(ज) के तहत एक दंड अधिरोपित एक निरीक्षण सहायक आयुक्त द्वारा किए गए एक आदेश अनुभाग 272A ;

* (मैं) बोर्ड के रूप में व्यक्तियों के ऐसे व्यक्तियों या वर्गों के मामले में इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक आयकर अधिकारी द्वारा किए गए एक आदेश, मामलों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जटिलताओं शामिल और अन्य प्रासंगिक विचार हो सकता है , प्रत्यक्ष.]

2 (3) हर (2) एक अपीलीय सहायक आयुक्त या एक आयुक्त के समक्ष नियत दिन से ठीक पहले लंबित है और किसी भी बात से उत्पन्न होता है जो उपधारा में निर्दिष्ट या तो लंबित है जो इस तरह की अपील और साथ जुड़े एक आदेश के खिलाफ अपील करेगा ऐसी अपील के साथ आगे बढ़ना या यह उस दिन था, जिस पर मंच से बात कर सकते आयुक्त (अपील) और आयुक्त (अपील) के लिए उस दिन का तबादला खड़े:

अपीलार्थी मरने अपील के साथ आगे बढ़ने से पहले मांग है कि या उसके फिर से खोला जा सकता है या वह फिर से सुना है कि, पिछले कार्यवाही या किसी भी पैन फर्क हो सकता है.]

2 [(4) हर उप - धारा (1) में किया जा रहा, निर्धारिती के खिलाफ बनाया से (ओ) (दोनों समावेशी) (ख) (एच) (समावेशी दोनों) और खंड (i) खंड में निर्दिष्ट एक आदेश के खिलाफ अपील एक अपीलीय सहायक आयुक्त से पहले जून, 1979 के 1 दिन पहले तत्काल लंबित है और किसी भी बात से उत्पन्न या तो लंबित है जो इस तरह की अपील और साथ जुड़ा हुआ है जो एक कंपनी, खड़े आयुक्त (अपील) के लिए उस दिन का तबादला करेगा Commssioner (अपील) ऐसी अपील के साथ आगे बढ़ना या यह उस दिन था, जिस पर मंच से बात कर सकते हैं:

अपीलार्थी की अपील के साथ आगे बढ़ने से पहले मांग है कि या तो तत्संबंधी वह फिर से सुना जा है कि फिर से खोला जा सकता है या, पिछली कार्यवाही या किसी भी हिस्से में कोई फर्क हो सकता है.]

1 [(5) उप - धारा में किसी बात के होते हुए भी (1), बोर्ड, लिखित आदेश द्वारा, एक अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष लम्बित है जो किसी भी अपील स्थानांतरण हो सकता है और किसी भी बात से उत्पन्न या ऐसी अपील और जो है के साथ जुड़े बोर्ड यह इसलिए मामले की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है कि संतुष्ट है, तो अगर आयुक्त (अपील) के लिए लंबित शामिल जटिलताओं और अन्य प्रासंगिक विचार और आयुक्त (अपील) ऐसी अपील के साथ आगे बढ़ना या हो सकता है यह इसलिए स्थानांतरित किया गया था इससे पहले कि यह था, जिस पर मंच से मामला:

अपीलार्थी की अपील के साथ आगे बढ़ने से पहले मांग है कि या तो तत्संबंधी वह फिर से सुना जा है कि फिर से खोला जा सकता है या, पिछली कार्यवाही या किसी भी हिस्से में कोई फर्क हो सकता है.]

2 [विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -

(क) 'नियत दिन' वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 की धारा 39 के तहत नियुक्त तिथि से है;

(ख) [वित्त अधिनियम 1979 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1979/01/06.]

(ग) "स्थिति" निर्धारिती इतने पर, "व्यक्ति" "हिंदू अविभाजित परिवार" और के रूप में मूल्यांकन किया है, जिसके तहत वर्ग का मतलब है.]

 

1 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/10/07.

प्र.20. वित्त द्वारा, "कोई भी निर्धारिती" के लिए एवजी (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/10/07.

(3) वित्त द्वारा छोड़े गए (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/10/07.

(4) कराधान कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04.

प्र.5. "(मैं) अनुभाग 221, या" वित्त अधिनियम द्वारा, 1964 से प्रभावी के लिए एवजी 1964/01/04.

प्र.6. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.

1. वित्त अधिनियम, 1966 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए "या" और "(vi) अनुभाग 280R" 1967/01/04. "(Vi) अनुभाग 280R" इससे पहले वित्त अधिनियम, 1964 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1964/01/04.

प्र.20. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/10/07.

(3) वित्त अधिनियम, 1979 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1979/01/06.

प्र.20. वित्त अधिनियम, 1979 से प्रभावी द्वारा डाला 1979/01/06.

* परिपत्र खंड 1 1980 edn Taxmann के प्रत्यक्ष कर में reproduced 1979/04/06 दिनांकित अधिसूचना संख्या 2845, देखें. 811-12 पीपी.

 

 

[1982 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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