आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 245

टैक्स देय शेष के खिलाफ धन की वापसी के लिए रवाना सेट

धारा

धारा संख्या

245

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIX - प्रतिदाय

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1966

टैक्स देय शेष के खिलाफ धन की वापसी के लिए रवाना सेट

टैक्स देय शेष के खिलाफ धन की वापसी के लिए रवाना सेट

टैक्स देय शेष के खिलाफ धन की वापसी के लिए रवाना सेट.

245. इस अधिनियम के प्रावधानों के किसी भी नीचे, एक वापसी के लिए किसी भी व्यक्ति, आयकर अधिकारी, जैसा भी मामला अपीलीय सहायक आयुक्त या आयुक्त के कारण हो पाया है जहां हो सकता है, रिफंड का भुगतान के एवज में, बंद सेट कर सकते हैं राशि वापस की जाने वाली राशि या योग के खिलाफ उस राशि के किसी भी हिस्से, यदि कोई हो, धन की वापसी के कारण है जिसे व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के तहत देय शेष, कार्रवाई के ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप में एक सूचना देने के बाद तहत किए जाने का प्रस्ताव इस खंड.

 

1 उप. वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा "चार" के लिए 1965/01/04

 

 

[वित्त अधिनियम, 1966 के द्वारा संशोधित]

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