आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 245

देय शेष टैक्स के खिलाफ धन की वापसी के लिए रवाना सेट

धारा

धारा संख्या

245

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIX - प्रतिदाय

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1987

देय शेष टैक्स के खिलाफ धन की वापसी के लिए रवाना सेट

देय शेष टैक्स के खिलाफ धन की वापसी के लिए रवाना सेट

टैक्स देय शेष के खिलाफ धन की वापसी के लिए रवाना सेट.

245. इस अधिनियम एक वापसी के प्रावधानों से किसी के अधीन होने के कारण किसी भी व्यक्ति को होना पाया जाता है, 62A अधिकारी, [आकलन] 62B [उपायुक्त (अपील)] 63 [, आयुक्त (अपील)] या 63a [मुख्य आयुक्त या आयुक्त], जैसा भी मामला हो, रिफंड का भुगतान के एवज में, योग के खिलाफ उस राशि से वापस या किसी भी हिस्से की जाने वाली राशि निर्धारित कर सकते हैं यदि कोई हो, व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के तहत देय शेष किसे धनवापसी इस धारा के तहत उठाए जाने की प्रस्तावित कार्रवाई के ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप में एक सूचना देने के बाद, की वजह से है.

 

62A. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

62B. "अपीलीय सहायक आयुक्त," प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी के लिए एवजी 1988/01/04.

63 रूपये वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/10/07.

63a. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयुक्त" के लिए एवजी 1988/01/04.

 

 

[प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा संशोधित अधिनियम, 1987]

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