देय शेष टैक्स के खिलाफ धन की वापसी के लिए रवाना सेट
टैक्स देय शेष के खिलाफ धन की वापसी के लिए रवाना सेट.
35 245.इस अधिनियम के प्रावधानों के किसी भी नीचे, एक वापसी के कारण किसी भी व्यक्ति को हो पाया है जहां 36 [आकलन] अधिकारी, 37 [उपायुक्त (अपील)] 38 [, आयुक्त (अपील)] या 39 [मुख्य आयुक्त या आयुक्त], जैसा भी मामला हो, रिफंड का भुगतान के एवज में, योग के खिलाफ उस राशि से वापस या किसी भी हिस्से की जाने वाली राशि निर्धारित कर सकते हैं यदि कोई हो, व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के तहत देय शेष किसे धनवापसी इस धारा के तहत उठाए जाने की प्रस्तावित कार्रवाई के ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप में एक सूचना देने के बाद, की वजह से है.
प्र.35. सर्कुलर नंबर 3 डी (LXXII-21), 29/31-1-1968 दिनांकित भी देखें.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.36. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
प्र.37. Ibid "अपीलीय सहायक आयुक्त", के लिए एवजी.
प्र.38. वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी द्वारा डाला 1978/10/07.
प्र.39. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयुक्त" के लिए एवजी 1988/01/04.

