आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 245

देय शेष टैक्स के खिलाफ धन की वापसी के लिए रवाना सेट

धारा

धारा संख्या

245

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIX - प्रतिदाय

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1992

देय शेष टैक्स के खिलाफ धन की वापसी के लिए रवाना सेट

देय शेष टैक्स के खिलाफ धन की वापसी के लिए रवाना सेट
टैक्स देय शेष के खिलाफ धन की वापसी के लिए रवाना सेट.
22 245.जहां इस अधिनियम के प्रावधानों के किसी भी नीचे, एक वापसी के कारण किसी भी व्यक्ति को हो पाया है, 23 अधिकारी, [आकलन] 24 [उपायुक्त (अपील)] 25 [आयुक्त (अपील)] या 26 मुख्य आयुक्त या आयुक्त] , जैसा भी मामला हो, रिफंड का भुगतान के एवज में, व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के तहत देय शेष, यदि कोई हो, वापस किया जाना राशि या योग के खिलाफ उस राशि के किसी भी हिस्से, बंद सेट हो सकता है जिसे वापसी के लिए कारण, कार्रवाई के ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप में एक सूचना देने के बाद इस खंड के अंतर्गत किए जाने का प्रस्ताव है.
  

 

प्र.22.सर्कुलर नंबर 3 डी (LXXII-21), 29/31-1-1968 दिनांकित भी देखें.
प्र 23 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987, wef1-4-1988 तक "आयकर" के लिए एवजी.
प्र 24 Ibid "अपीलीय सहायक आयुक्त", के लिए एवजी.
प्र.25. वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी द्वारा डाला 1978/10/07.
26 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987, wef1-4-1988 तक "आयुक्त" के लिए एवजी.

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