आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 245

देय शेष टैक्स के खिलाफ धन की वापसी के लिए रवाना सेट

धारा

धारा संख्या

245

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIX - प्रतिदाय

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2000

देय शेष टैक्स के खिलाफ धन की वापसी के लिए रवाना सेट

देय शेष टैक्स के खिलाफ धन की वापसी के लिए रवाना सेट

ऐसे कर के प्रति, जो संदेय है, प्रतिदायों का मुजरा

44245. जहां यह पाया जाता है45 कि इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी के अधीन किसी व्यक्ति को कोर्इ रिफंड देय है वहां, यथास्थिति, 46[निर्धारण] अधिकारी, 47[उपायुक्त (अपील)], 48[आयुक्त (अपील) या 49[मुख्य आयुक्त या आयुक्त]], प्रतिदाय के भुगतान के बदले में50 उस रकम का जो लौटार्इ जानी है, या उस रकम के किसी भाग का मुजरा, किसी ऐसी राशि से यदि कोर्इ हो, जो इस अधिनियम के अधीन उस व्यक्ति द्वारा संदत्त की जानी बाकी है, जिसे प्रतिदाय देय है, इस धारा के अधीन किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही की, ऐसे व्यक्ति को, लिखित जानकारी देने के पश्चात, कर सकेगा।

 

44. परिपत्र सं. 3-डी(LXXII-21), तारीख 29/31.1.1968 भी देखिए। ब्यौरे के लिए देखिए टैक्समैन्स मास्टर गाइड टु इन्कम टैक्स ऐक्ट।

45. "पाया जाता है" पद के अर्थ के लिए देखिए टैक्समैन्स डायरेक्ट टैक्सेज मैनुअल, खंड 3.

46. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से "आय-कर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

47. यथोक्त द्वारा "सहायक आयुक्त (अपील)" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

48. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1977 द्वारा 10.7.1978 से अंत:स्थापित।

49. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से "आयुक्त" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

50. "भुगतान के बदले में" पद के अर्थ के लिए देखिए टैक्समैन्स डायरेक्ट टैक्सेज मैनुअल, खंड 3.

 

 

[वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधित रूप में]

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