आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 240क

निरीक्षक द्वारा दस्तावेजों की जब्ती

धारा

धारा संख्या

240क

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI - प्रबंधन और प्रशासन

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 1956 (निरस्त)

वर्ष

निरीक्षक द्वारा दस्तावेजों की जब्ती

निरीक्षक द्वारा दस्तावेजों की जब्ती

96 निरीक्षक द्वारा दस्तावेजों की [जब्ती.

240A. (1) के तहत जांच के दौरान कहां खंड 235 या खंड 237 या खंड 239 या खंड 247 , इंस्पेक्टर का, या पुस्तकों और पत्रों से संबंधित विश्वास है कि उचित जमीन है, किसी भी कंपनी या कंपनी या शरीर के अन्य 97 [** *] ऐसी कंपनी या अन्य शरीर के निदेशक या प्रबंधक प्रबंध कॉर्पोरेट 98 [***], नष्ट विकृत, बदल, ग़लत साबित या स्रावित, निरीक्षक आवेदन कर सकता है हो सकता है 99 प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को [***] या, जैसा भी मामला हो, प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, ऐसी किताबें और कागजात की जब्ती के लिए एक आदेश के लिए क्षेत्राधिकार रखने.

(2) आवेदन पर विचार करने और यदि आवश्यक हो तो,, निरीक्षक सुनने के बाद 1 [मजिस्ट्रेट] आदेश से इंस्पेक्टर प्राधिकृत कर सकते हैं

(एक), इस तरह की सहायता के साथ, में प्रवेश के लिए आवश्यक हो सकता है के रूप में, जगह या ऐसी किताबें और कागजात रखा जाता है जहां स्थानों;

(ख) क्रम में निर्दिष्ट तरीके से उस जगह या उन स्थानों पर खोज करने के लिए; और

(ग) वह अपनी जांच के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे किताबें और कागजात जब्त करने के लिए.

(3) निरीक्षक ने अपनी हिरासत में वह आवश्यक समझे और उसके बाद कंपनी या कॉर्पोरेट, या शरीर के अन्य करने के लिए एक ही वापस आ जाएगा के रूप में नहीं बाद में जांच के निष्कर्ष से ऐसी अवधि के लिए इस धारा के तहत जब्त किताबें और कागजात रखना होगा, जैसा भी मामला हो, को 2 [***] के प्रबंध निदेशक या प्रबंधक या जिसका हिरासत या शक्ति वे जब्त कर लिया और सूचित किया गया से किसी अन्य व्यक्ति को 3 ऐसी वापसी की [मजिस्ट्रेट]:

4 [परंतु निरीक्षक, उन्हें या उसके किसी भाग पर पूर्वोक्त, जगह पहचान चिह्नों के रूप में ऐसी पुस्तकों और पत्रों के लौटने से पहले.]

(4) के रूप में अन्यथा इस खंड में प्रदान बचाओ, हर खोज 4 इस धारा के अधीन बनाया [या जब्ती] खोजों से संबंधित, अपराध प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा 4 [ या कि संहिता के तहत बनाया बरामदगी].]

 

 

96  कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1960 द्वारा डाला.

  

97  शब्दों में "किसी भी प्रबंध एजेंट या सचिवों और treasurers या" कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 13-12-2000.

  

98  शब्द "या इस तरह के प्रबंध एजेंट या सचिवों और treasurers के किसी भी सहयोगी" कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 13-12-2000.

  

99. कंपनियों ट्रिब्यूनल (उन्मूलन) अधिनियम, 1967 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए "ट्रिब्यूनल या करने के लिए"  1967/01/07. इन शब्दों के पहले कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा डाला गया 15-10-1965.

  

 1  1967/01/07 से प्रभावी, कंपनियों ट्रिब्यूनल (उन्मूलन) अधिनियम, 1967 द्वारा "जैसा भी मामला हो, ट्रिब्यूनल या मजिस्ट्रेट" के लिए एवजी. इन शब्दों के पहले कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा "मजिस्ट्रेट" के लिए रख दिए गए 15-10-1965.

  

 प्र.20.   शब्दों कंपनियों द्वारा छोड़े गए "प्रबंध एजेंट, या सचिवों और treasurers या इस तरह के प्रबंध एजेंट या सचिवों और treasurers के एसोसिएट या" (संशोधन) अधिनियम, 2000 से प्रभावी 13-12-2000.

  

 (3)  एवजी के लिए कंपनियों ट्रिब्यूनल (उन्मूलन) अधिनियम, 1967 से प्रभावी द्वारा "ट्रिब्यूनल या मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो सकता है" 1967/01/07. इन शब्दों के पहले कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा "मजिस्ट्रेट" के लिए रख दिए गए 15-10-1965.

  

 (4)  कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा डाला 15-10-1965.

  
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