अपील आदि पर प्रतिदाय
अपील आदि पर प्रतिदाय
240. जहां इस अधिनियम के अधीन अपील या अन्य कार्यवाही में पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप किसी रकम का प्रतिदाय निर्धारिती को देय हो जाता है, वहां निर्धारण अधिकारी इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, निर्धारिती को उस रकम का प्रतिदाय, उसके इस निमित्त कोर्इ दावा किए बिना ही करेगा :
परन्तु जहां पूर्वोक्त आदेश द्वारा,–
(क) कोर्इ निर्धारण अपास्त या रद्द कर दिया जाता है और नए निर्धारण का आदेश किए जाने का निदेश दिया जाता है, वहां प्रतिदाय, यदि कोर्इ हो, ऐसे नए निर्धारण के किए जाने पर ही देय होगा;
(ख) निर्धारण को बातिल (अकृत) कर दिया जाता है, वहां प्रतिदाय निर्धारिती द्वारा विवरणी में दी गर्इ कुल आय पर प्रभार्य कर से अधिक दी गर्इ कर राशि का ही, यदि कोर्इ है, देय होगा।
[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित रूप में]

