नई धारा 80गगड़ की प्रविष्टि
नई धारा 80गगङ का अंतःस्थापन
24. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2006 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-
"80गगङ. धारा 80ग, धारा 80गगग और धारा 80गगघ के अधीन कटौतियों की सीमा - धारा 80ग, धारा 80गगग और धारा 80गगघ के अधीन कटौतियों की कुल रकम, किसी भी दशा में, एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी ।"।
[वित्त अधिनियम, 2005]

