गृह संपत्ति से आय से कटौती
गृह संपत्ति से आय से कटौती.
प्र 24 सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत (1) आय प्रभार्य, उप - धारा के प्रावधानों के अधीन (2), अर्थात् निम्न कटौती करने के बाद अभिकलन किया जाएगा: -
मरम्मत के संबंध में (मैं)
(एक) जहां संपत्ति के मालिक के कब्जे में है, या संपत्ति एक किरायेदार और मालिक मरम्मत की लागत, वार्षिक मूल्य का छठा हिस्सा है के बराबर राशि वहन करने के लिए कार्य शुरू किया है करने के लिए दे रहा है जहां;
(ख) संपत्ति जहां मरम्मत की लागत, सहन करने के लिए कार्य शुरू किया है, जो एक किरायेदार के कब्जे में है -
(मैं) किरायेदार द्वारा एक साल के लिए किराये का भुगतान से अधिक की वार्षिक मूल्य से अधिक; या
(Ii) जो भी कम हो वार्षिक मूल्य, का छठा हिस्सा है के बराबर राशि;
(Ii) क्षति या विनाश के खतरे के खिलाफ संपत्ति का बीमा करने के लिए भुगतान किसी भी प्रीमियम की राशि;
* [(iii) [***]
(चतुर्थ) की संपत्ति एक वार्षिक शुल्क के अधीन है कहां, ** [(स्वेच्छा से निर्धारिती या एक पूंजी प्रभारी द्वारा बनाई गई एक चार्ज किया जा रहा नहीं)], इस तरह के शुल्क की राशि;
(V) संपत्ति एक जमीन का किराया, ऐसी जमीन किराए की राशि के अधीन है;
संपत्ति का अधिग्रहण किया गया है, जहां (छह), निर्माण, मरम्मत या नए सिरे से उधार ली गई पूंजी, इस तरह के पूंजी पर देय किसी भी ब्याज की राशि के साथ खंगाला;
(सात) भू - राजस्व के खाते पर भुगतान किसी भी रकम † [या राज्य सरकार द्वारा लगाए गए किसी भी अन्य टैक्स] संपत्ति के संबंध में;
(आठ) किसी भी रकम नहीं संपत्ति का वार्षिक मूल्य का छह फीसदी से अधिक, संपत्ति से किराया इकट्ठा करने के लिए खर्च किया;
(नौ) संपत्ति हैं और साल के एक भाग के दौरान खाली था, जहां संपत्ति पूरी तरह खाली या, संपत्ति भागों में बाहर जाने के लिए है, जहां वह भाग है जिसके दौरान अवधि के अनुपात में है, जो वार्षिक मूल्य का वह हिस्सा ऐसे हिस्सा पूरी तरह खाली है, जिसके दौरान अवधि के अनुपात में है, जो किसी भी खाली हिस्सा है, के लिए उपयुक्त वार्षिक मूल्य की; और
(एक्स) के रूप में इस तरह के नियम के अधीन इस निमित्त, संपत्ति से किराए के संबंध में राशि निर्धारिती का एहसास नहीं कर सकते हैं जो एक किरायेदार के लिए करते हैं बनाया जा सकता है.
(2) प्रकृति की संपत्ति के संबंध में उप - धारा (आई) के तहत कुल राशि घटाया (3) की उपधारा में निर्दिष्ट धारा 23 के तहत निर्धारित रूप में संपत्ति का वार्षिक मूल्य से अधिक नहीं होगी धारा 23 .
* खण्ड (iii) खड़े 1969/01/04 ख़बरदार वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी छोड़े गए.
** सब्स. प्रभावी, 1969/01/04 ख़बरदार वित्त अधिनियम, 1968.
† इन्स. वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी से 1969/01/04.
[1970 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

