आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 238

कुछ विशेष मामलों में वापसी का दावा करने के हकदार व्यक्ति

धारा

धारा संख्या

238

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIX - प्रतिदाय

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1991

कुछ विशेष मामलों में वापसी का दावा करने के हकदार व्यक्ति

कुछ विशेष मामलों में वापसी का दावा करने के हकदार व्यक्ति
कुछ विशेष मामलों में वापसी का दावा करने के हकदार व्यक्ति.
55 238.एक व्यक्ति की आय किसी भी अन्य व्यक्ति की कुल आय में इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत शामिल है, जहां (1), बाद अकेले ऐसे आय के संबंध में इस अध्याय के अंतर्गत एक वापसी के लिए हकदार होगा.
(2) मृत्यु, अक्षमता, दिवाला, परिसमापन या अन्य कारण से, एक व्यक्ति जैसा भी मामला हो, कोई भी उसे के कारण धन की वापसी, उसकी कानूनी प्रतिनिधि या ट्रस्टी या अभिभावक या रिसीवर दावा या प्राप्त करने में असमर्थ है कहां, हकदार होगा ऐसे व्यक्ति या उसकी संपत्ति के लाभ के लिए इस तरह की वापसी का दावा या प्राप्त करने के लिए.

 

55 दत्ताजीसर्कुलर नं 22 (LXXII-17) देखें, 1961/08/08 दिनांकित.
© कॉपीराइट. टैक्समैन पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड

फ़ुटनोट