कुछ विशेष मामलों में वापसी का दावा करने के हकदार व्यक्ति
कुछ विशेष मामलों में वापसी का दावा करने के हकदार व्यक्ति.
55 238.एक व्यक्ति की आय किसी भी अन्य व्यक्ति की कुल आय में इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत शामिल है, जहां (1), बाद अकेले ऐसे आय के संबंध में इस अध्याय के अंतर्गत एक वापसी के लिए हकदार होगा.
(2) मृत्यु, अक्षमता, दिवाला, परिसमापन या अन्य कारण से, एक व्यक्ति जैसा भी मामला हो, कोई भी उसे के कारण धन की वापसी, उसकी कानूनी प्रतिनिधि या ट्रस्टी या अभिभावक या रिसीवर दावा या प्राप्त करने में असमर्थ है कहां, हकदार होगा ऐसे व्यक्ति या उसकी संपत्ति के लाभ के लिए इस तरह की वापसी का दावा या प्राप्त करने के लिए.
55 दत्ताजीसर्कुलर नं 22 (LXXII-17) देखें, 1961/08/08 दिनांकित.

