आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 236क

कुछ लाभांश के संबंध में कुछ धर्मार्थ संस्थाओं या धन को राहत

धारा

धारा संख्या

236क

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVIII - कुछ मामलों में लाभांश पर राहत का सम्मान कर

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1971

कुछ लाभांश के संबंध में कुछ धर्मार्थ संस्थाओं या धन को राहत

कुछ लाभांश के संबंध में कुछ धर्मार्थ संस्थाओं या धन को राहत

कुछ लाभांश के संबंध में कुछ धर्मार्थ संस्थाओं या धन को राहत.

236A. (1) खंड में निर्दिष्ट एक संस्था या फंड के मामले में (iii) की उपधारा (2) के खंड 104 , क्रेडिट एक की, यह द्वारा देय, यदि कोई हो, टैक्स के खिलाफ संस्था या फंड को दी जाएगी योग उप - धारा के प्रावधानों के अनुसार गणना (2), (तरजीही शेयरों पर लाभांश के अलावा अन्य) लाभांश से अपनी आय के संबंध में घोषित या के 1 दिन या उसके बाद शुरू होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान वितरित अप्रैल, 1966 उक्त खंड में निर्दिष्ट है, और यदि कोई हो तो गणना की ऋण की राशि कहा संस्था या फंड द्वारा देय,, कर से अधिक है, जहां के रूप में एक ऐसी कंपनी से, अतिरिक्त लौटा दी जाएगी.

(2) उप - धारा के तहत ऋण के रूप में दी जाने वाली राशि (1) के वितरण के लिए प्रासंगिक राशि के संदर्भ में वार्षिक वित्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत कंपनी द्वारा देय कर की राशि को भालू जो एक राशि होगी यह द्वारा लाभांश वरीयता शेयरों पर लाभांश के अलावा अन्य लाभांश की कुल राशि) के लिए कंपनी भालू से संस्था या फंड द्वारा प्राप्त (तरजीही शेयरों पर लाभांश के अलावा अन्य) लाभांश की राशि के रूप में उसी अनुपात घोषित या के दौरान कंपनी द्वारा वितरित पिछले वर्ष.

स्पष्टीकरण. में उप - धारा (2) इस अनुच्छेद और में के खंड 280ZB , अभिव्यक्ति "लाभांश के वितरण के प्रासंगिक राशि प्रासंगिक वर्ष के वित्त अधिनियम में उसे सौंपे अर्थ नहीं है.

नोट्स

 

 

[वित्त द्वारा संशोधित (नं. 2) अधिनियम, 1971 और कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970]

फ़ुटनोट