लाभांश के कारण कृषि आयकर के संबंध में शेयरधारकों को राहत
अध्याय XVIII
कुछ मामलों में लाभांश पर राहत का सम्मान कर
लाभांश के कारण कृषि आयकर के संबंध में शेयरधारकों को राहत
235. एक कंपनी के किसी भी राज्य सरकार द्वारा कृषि आयकर का मूल्यांकन किया जाता है जो अपने लाभ और लाभ के बाहर एक शेयरधारक के लिए किसी भी लाभांश भुगतान करता है कहां, शेयरधारक बराबर राशि का, इस अधिनियम के तहत उसके द्वारा देय कर से कमी करने का हकदार होगा को
(क) कृषि आयकर की कि अनुपात (सुपर कर सहित, यदि कोई हो) के लिए मूल्यांकन अपने कुल मुनाफे के लिए कृषि आयकर भालू के लिए मूल्यांकन कंपनी के मुनाफे के कारण लाभांश की राशि के रूप में कंपनी द्वारा भुगतान किया राज्य सरकार द्वारा उसे करने की अनुमति दी, यदि कोई हो, धन वापसी की राशि से कम कृषि आयकर,,, या
(ख) जहां शेयरधारक
(मैं) एक कंपनी नहीं, इस अधिनियम के तहत उसके द्वारा देय आयकर (नहीं बल्कि सुपर टैक्स) की राशि है, और
(Ii) एक कंपनी है, बीस फीसदी,
कृषि आयकर का मूल्यांकन कंपनी के मुनाफे के कारण है जो लाभांश के उस हिस्से पर;
इनमें से जो भी कम है.
[वित्त अधिनियम, 1962 द्वारा संशोधित]

