आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 234च

आय की विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए फीस ।

धारा

धारा संख्या

234च

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2017

आय की विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए फीस ।

आय की विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए फीस ।

आय की विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए फीस ।

234च. (1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां ऐसा कोर्इ व्यक्ति, जिससे धारा 139 के अधीन आय की विवरणी देने की अपेक्षा है, उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन विहित समय के भीतर ऐसा करने में असफल रहता है, वह फीस के रूप में,–

() पांच हजार रुपए की धनराशि, यदि विवरणी निर्धारण वर्ष की 31 दिसंबर को या उसके पूर्व दी जाती है;

() किसी अन्य दशा में, दस हजार रुपए की धनराशि,

का संदाय करेगा :

परंतु जहां व्यक्ति की कुल आय पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है, वहां इस धारा के अधीन संदेय फीस एक हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।

(2) इस धारा के उपबंध, 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए दिए जाने के लिए अपेक्षित आय की विवरणी के संबंध में लागू नहीं होंगे।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा संशोधित रूप में]

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