विवरण प्रस्तुत करने में व्यतिक्रमों के लिए फीस
छ–कतिपय दशाओं में फीस का उद्ग्रहण
विवरण प्रस्तुत करने में व्यतिक्रमों के लिए फीस
234ड़. (1) अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां कोर्इ व्यक्ति धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक में विहित समय के भीतर कोर्इ विवरण परिदत्त करने में या परिदत्त कराने में असफल रहता है, वहां वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, दो सौ रुपए की राशि फीस के रूप में संदत्त करने के लिए दायी होगा।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट फीस की रकम, यथास्थिति, कटौती योग्य या संग्रहण करने योग्य कर की रकम से अधिक नहीं होगी।
(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट फीस की रकम, धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक के अनुसार कोर्इ विवरण परिदत्त करने से या परिदत्त कराने से पूर्व संदत्त की जाएगी।
(4) इस धारा के उपबंध धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक में निर्दिष्ट ऐसे विवरण को लागू होंगे, जो 1 जुलार्इ, 2012 को या उसके पश्चात्, यथास्थिति, स्रोत पर काटे गए कर या स्रोत पर संगृहीत कर के लिए परिदत्त किया जाना है या परिदत्त कराया जाना है।
[वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधित रूप में]

