एडवांस टैक्स की मोहलत के लिए ब्याज
40 एडवांस टैक्स की मोहलत के लिए [ब्याज.
234C. (1) जहां किसी भी वित्तीय वर्ष में 40A , [धारा 208 के तहत अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जो निर्धारिती इस तरह के कर का भुगतान करने में विफल रहा या गया है] 15 दिन की या उससे पहले उसकी मौजूदा आय पर निर्धारिती द्वारा भुगतान अग्रिम कर सितंबर लौट आय या दिसंबर के 15 दिन या उससे पहले भुगतान अग्रिम कर की राशि पर देय कर की कम से कम बीस प्रतिशत है लौटे आय पर देय कर की, तो, निर्धारिती की प्रतिशत से कम पचास एक और बीस प्रतिशत से कमी की राशि या, जैसा भी मामला हो, पचास प्रति पर तीन महीने की अवधि के लिए से कमी की प्रति माह एक फीसदी से डेढ़ की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा लौट आय पर देय कर का प्रतिशत:
41 [इस उप - धारा में निहित कुछ नहीं ऐसी कमी के कारण है जहां लौटे आय पर देय कर का भुगतान में किसी भी कमी के लिए लागू नहीं होगी तहत अनुमान या अनुमान से विफलता
(क) के पूंजीगत लाभ की राशि; या
(ख) प्रकृति की आय धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (ग्यारहवीं) में निर्दिष्ट,
और निर्धारिती (क) या खण्ड जैसा भी मामला हो, (ख), ऐसी आय के हिस्से के रूप में, कुल आय का एक हिस्सा रहा था खंड में निर्दिष्ट आय के संबंध में देय कर की राशि का पूरा भुगतान किया गया है तुरंत वजह से है जो या ऐसी कोई किस्त वित्तीय वर्ष के मार्च के 31 दिन के द्वारा, तो कारण है जहां एडवांस टैक्स की किस्त:]
41A [परंतु इस उप - धारा में निहित है कि कुछ भी नहीं है इस तरह की कमी के कारण है जहां लौटे आय पर देय कर का भुगतान में किसी भी कमी को लागू नहीं होगी -
(क) (1) धारा 32 की उप - धारा के खंड (द्वितीय) को तीसरे परंतुक के तहत कटौती की राशि को सीमित;
कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1991 द्वारा यथा संशोधित (ख), वित्त अधिनियम, 1990 (1990 का 12) की धारा 2 के तहत सरचार्ज की दर में वृद्धि हुई है.
और निर्धारिती, कमी की राशि का भुगतान किया गया है -
(मैं) यह एक घरेलू कंपनी है और जहां -
(1) मामले तुरंत वजह से है जो एडवांस टैक्स की किस्त के हिस्से के रूप में, खंड (क) के अंतर्गत आता है;
(2) के मामले खंड (ख) के अंतर्गत आती है, नवंबर, 1990 के 15 दिन या उससे पहले, सितंबर, 1990 के 15 वें दिन पर देय एडवांस टैक्स की किस्त के संबंध में;
(Ii) यह एक घरेलू कंपनी नहीं है और जहां -
(1) मामले तुरंत वजह से है जो एडवांस टैक्स की किस्त के हिस्से के रूप में, खंड (क) के अंतर्गत आता है;
(2) मामला मार्च, 1991 के 15 दिन या उससे पहले के कारण अग्रिम कर की किस्त के हिस्से के रूप में, खंड (ख) के अंतर्गत आता है.]
विवरण: इस खंड में, "लौट आय पर देय कर" तुरंत जिसमें वित्तीय वर्ष के बाद 1 अप्रैल दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा दी गई आयकर रिटर्न में घोषित कुल आय पर टैक्स प्रभार्य का मतलब द्वारा कम के रूप में अग्रिम कर का भुगतान किया है 42 [कर छूट की राशि या ऐसी कटौती या संग्रह के अधीन है, जो किसी भी आय पर अध्याय XVII के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर संग्रहणीय] और जो इस तरह के कुल कंप्यूटिंग में ध्यान में रखा जाता है आय.
(2) इस अनुच्छेद के प्रावधानों अप्रैल, 1989 और बाद के मूल्यांकन वर्षों के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए आकलन के संबंध में लागू होते हैं.] होगा
प्र 40 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
40A. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1991, wref 1989/01/04.
प्र.41. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
41A. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1991 से प्रभावी 15-1-1991.
प्र.42. "इस तरह के कटौती के अधीन है, जो किसी भी आय पर अध्याय XVII बी के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर कर छूट की राशि", इबिद लिए एवजी.

