आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 234ग

एडवांस टैक्स की मोहलत के लिए ब्याज

धारा

धारा संख्या

234ग

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1988

एडवांस टैक्स की मोहलत के लिए ब्याज

एडवांस टैक्स की मोहलत के लिए ब्याज

एडवांस टैक्स की मोहलत के लिए ब्याज.

234C. (1) किसी भी वित्तीय वर्ष में, अपने वर्तमान incomeon पर या सितंबर के 15 वें दिन से पहले निर्धारिती द्वारा भुगतान अग्रिम कर लौटे आय या पर भुगतान जैसे कि एडवांस टैक्स की राशि पर देय कर का प्रतिशत कम से कम बीस कहां है दिसंबर के 15 वें दिन से भी कम पचास प्रतिशत है पहले या, लौटा आय पर देय कर की, तो, निर्धारिती एक और कमी की प्रति माह एक फीसदी से डेढ़ की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा तीन महीने की अवधि के लिए से बीस फीसदी से कमी की राशि पर या, जैसा भी मामला हो, लौटा आय पर देय कर की पचास फीसदी.

विवरण: इस खंड में, "लौट आय पर देय कर" तुरंत में वित्तीय वर्ष के बाद अप्रैल के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा दी गई आयकर रिटर्न में घोषित कुल आय पर टैक्स प्रभार्य का मतलब ऐसी कटौती और जो इस तरह कुल आय की गणना में ध्यान में रखा जाता है के अधीन है, जो किसी भी आय पर अध्याय XVII बी के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर कर छूट की राशि से कम के रूप में अग्रिम कर का भुगतान किया है.

(2) इस अनुच्छेद के प्रावधानों अप्रैल, 1989 और बाद के मूल्यांकन वर्षों के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए आकलन के संबंध में लागू नहीं होगी.

 

 

[1988 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

फ़ुटनोट