एडवांस टैक्स की मोहलत के लिए ब्याज
37 एडवांस टैक्स की मोहलत के लिए [ब्याज.
234C. (1) जहां किसी भी वित्तीय वर्ष में, 38 , 15 वें दिन की या उससे पहले उसकी मौजूदा आय पर निर्धारिती द्वारा भुगतान अग्रिम कर [धारा 208 के तहत अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जो निर्धारिती इस तरह के कर का भुगतान करने में विफल रहा या गया है] सितम्बर से भी कम है 39 लौटे आय या दिसंबर के 15 दिन या उससे पहले भुगतान अग्रिम कर की राशि पर देय कर का प्रतिशत [तीस] से भी कम है 39 लौटे पर देय कर का प्रतिशत [साठ] आय, फिर, निर्धारिती से कमी की राशि पर तीन महीने की अवधि के लिए से कमी की प्रति माह एक फीसदी और एक आधे की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा 39 फीसदी [तीस] या , जैसा भी मामला हो, 39 लौटे आय पर देय कर का प्रतिशत [साठ]:
40 इस उप - धारा में निहित कुछ नहीं ऐसी कमी के कारण है जहां लौटे आय पर देय कर का भुगतान में किसी भी कमी के लिए लागू नहीं होगी तहत अनुमान या अनुमान से विफलता
(क) के पूंजीगत लाभ की राशि; या
(ख) प्रकृति की आय धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (ग्यारहवीं) में निर्दिष्ट,
और निर्धारिती (क) या खण्ड जैसा भी मामला हो, (ख), ऐसी आय के हिस्से के रूप में, कुल आय का एक हिस्सा रहा था खंड में निर्दिष्ट आय के संबंध में देय कर की राशि का पूरा भुगतान किया गया है तुरंत वजह से है जो या ऐसी कोई किस्त वित्तीय वर्ष के मार्च के 31 दिन के द्वारा, तो कारण है जहां एडवांस टैक्स की किस्त:]
41 [इस उप - धारा में निहित कुछ नहीं ऐसी कमी के खाते पर है जहां लौटे आय पर देय कर का भुगतान में किसी भी कमी को लागू नहीं होगी परंतु
(क) (1) धारा 32 की उप - धारा के खंड (द्वितीय) को तीसरे परंतुक के तहत कटौती की राशि को सीमित;
कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1991 द्वारा यथा संशोधित (ख), वित्त अधिनियम, 1990 (1990 का 12) की धारा 2 के तहत सरचार्ज की दर में वृद्धि हुई है.
और निर्धारिती, कमी की राशि का भुगतान किया गया है -
(मैं) यह एक घरेलू कंपनी है और जहां
(1) मामले तुरंत वजह से है जो एडवांस टैक्स की किस्त के हिस्से के रूप में, खंड (क) के अंतर्गत आता है;
(2) के मामले खंड (ख) के अंतर्गत आती है, नवंबर, 1990 के 15 दिन या उससे पहले, सितंबर, 1990 के 15 वें दिन पर देय एडवांस टैक्स की किस्त के संबंध में;
(Ii) यह एक घरेलू कंपनी नहीं है और जहां
(1) मामले तुरंत वजह से है जो एडवांस टैक्स की किस्त के हिस्से के रूप में, खंड (क) के अंतर्गत आता है;
(2) मामला मार्च, 1991 के 15 दिन या उससे पहले के कारण अग्रिम कर की किस्त के हिस्से के रूप में, खंड (ख) के अंतर्गत आता है.]
स्पष्टीकरण में इस खंड, "लौट आय पर देय कर" तुरंत में वित्तीय वर्ष के बाद 1 अप्रैल दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा दी गई आयकर रिटर्न में घोषित कुल आय पर टैक्स प्रभार्य का मतलब अग्रिम कर भुगतान किया है जो 42 [या देय], से कम के रूप में 43 और जो [इस तरह की कटौती या संग्रह के अधीन है, जो किसी भी आय पर अध्याय XVII के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर कर छूट या संग्रहणीय की राशि] लिया जाता है इस तरह कुल आय की गणना में खाते में.
(2) इस अनुच्छेद के प्रावधानों अप्रैल, 1989 और बाद के मूल्यांकन वर्षों के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए आकलन के संबंध में लागू होते हैं.] होगा
प्र.37. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
प्र.38. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1991, wref 1989/01/04.
प्र.39. शब्द वित्त अधिनियम द्वारा क्रमशः "बीस" और "पचास", 1992 से प्रभावी के लिए एवजी 1992/01/06.
प्र 40 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
प्र.41. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1991 से प्रभावी 15-1-1991.
प्र.42. वित्त अधिनियम, 1992, wref द्वारा डाला 1989/01/04.
प्र 43 कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1991 से प्रभावी द्वारा "इस तरह के कटौती के अधीन है, जो किसी भी आय पर अध्याय XVII बी के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर कर छूट की राशि" के लिए एवजी 15-1-1991.

