एडवांस टैक्स के भुगतान में चूक के लिए ब्याज
30 एडवांस टैक्स के भुगतान में चूक के लिए [ब्याज.
234B. किसी भी वित्तीय वर्ष में, खंड 208 के तहत अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जो एक निर्धारिती, इस तरह के कर का भुगतान करने में विफल रहा या गया है जहां, इस खंड के अन्य प्रावधानों को (1) के अधीन जहां प्रावधानों के तहत इस तरह के निर्धारिती द्वारा भुगतान अग्रिम कर अनुभाग 210 का मूल्यांकन कर की कम से कम नब्बे प्रतिशत है की, निर्धारिती अगले अप्रैल निम्नलिखित की 1 दिन की अवधि में शामिल एक महीने के लिए हर महीने या भाग के लिए दो प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा इस तरह वित्तीय वर्ष 31 का आकलन कर के बराबर या, मामले के रूप में एक राशि पर, [(1) नियमित मूल्यांकन पर धारा 143 की उपधारा के तहत कुल आय के निर्धारण की तिथि करने के लिए] राशि पर, हो सकता है जिसके द्वारा पूर्वोक्त का मूल्यांकन कर की कम हो जाता है के रूप में भुगतान कर अग्रिम.
32 [स्पष्टीकरण 1.-में इस खंड, "मूल्यांकन कर" इसका मतलब है -
(क) खंड 140A के तहत देय ब्याज की गणना के प्रयोजन के लिए, बदले में घोषित कुल आय पर टैक्स कि खंड में निर्दिष्ट;
(ख) किसी भी अन्य मामले में, कुल आय पर टैक्स, उप - धारा (1) धारा 143 का या नियमित मूल्यांकन पर के तहत निर्धारित
इस तरह की कटौती या संग्रह और जो करने के लिए विषय है जो किसी भी आय पर अध्याय XVII के प्रावधानों के अनुसार कटौती की जाती या स्रोत पर एकत्र कर की राशि से कम के रूप में इस तरह के कुल आय की गणना में ध्यान में रखा जाता है.]
स्पष्टीकरण 2.-कहां, एक आकलन वर्ष के संबंध में, एक आकलन के अनुभाग 147 के तहत पहली बार के लिए किया जाता है, तो किए गए मूल्यांकन में इस खंड के प्रयोजनों के लिए एक नियमित मूल्यांकन के रूप में माना जाएगा.
33 [स्पष्टीकरण 3. में स्पष्टीकरण 1 और उप - धारा (3), "उपधारा के तहत निर्धारित कुल आय पर टैक्स (1) धारा 143 का" अतिरिक्त आयकर, यदि कोई हो, देय के तहत शामिल नहीं होगी धारा 143.]
(2) की तारीख से पहले कहाँ, 34 [उप - धारा के तहत कुल आय का निर्धारण (1) धारा 143 या की] एक नियमित मूल्यांकन के पूरा होने, टैक्स अनुभाग 140A के तहत निर्धारिती द्वारा भुगतान किया है या नहीं तो, -
किसी भी अगर (i) ब्याज इस धारा के तहत ब्याज प्रभार्य की ओर अनुभाग 140A के तहत भुगतान, कर तो भुगतान किया जाता है जिस पर तारीख करने के लिए इस खंड के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार गणना की है, और ब्याज से कम हो जाएगा;
(Ii) इसके बाद, ब्याज भुगतान कर दिया तो एडवांस टैक्स के साथ एक साथ भुगतान कर का आकलन कर की कम हो जाता है जिसके द्वारा राशि पर दर पूर्वोक्त पर गणना की जाएगी.
(3) जहां, धारा 147 के तहत फिर से मूल्यांकन या फिर से गणना के एक आदेश का एक परिणाम के रूप में, ब्याज उपधारा के तहत देय था जिस पर राशि (1) में वृद्धि हुई है, निर्धारिती पर साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा अगले दिन शुरू होने की अवधि में शामिल एक महीने के लिए हर महीने या भाग के लिए दो प्रतिशत की दर 35 [धारा 143 या नियमित रूप से मूल्यांकन की उप - धारा के तहत कुल आय के निर्धारण की तिथि (1)] उप में निर्दिष्ट धारा (1) और फिर से मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की कुल आय पर कर या फिर से अभिकलन कर से अधिक है जिसके द्वारा राशि पर अनुभाग 147 के तहत फिर से मूल्यांकन या फिर से गणना की तारीख को समाप्त होने कुल आय पर निर्धारित 34 नियमित मूल्यांकन पूर्वोक्त के आधार पर [उप - धारा (1) धारा 143 के या नीचे].
स्पष्टीकरण -. 36 [***].
(4) कहाँ, धारा 154 या धारा 155 या धारा 250 या धारा 254 या धारा 260 या धारा 262 या धारा 263 या धारा 264 के तहत एक आदेश या उप - धारा (4) या के तहत निपटान आयोग के एक आदेश का एक परिणाम के रूप में खंड 145D, ब्याज उपधारा के तहत देय था जिस पर राशि (1) या उपधारा (3) में वृद्धि हुई है या कम हो, जैसा भी मामला हो, ब्याज के हिसाब से वृद्धि हुई है या कम किया जाएगा, और कर दिया गया है
(I) ब्याज में वृद्धि हुई है, जहां एक मामले में, मूल्यांकन अधिकारी देय और मांग की इस तरह की सूचना राशि को निर्दिष्ट निर्धारित प्रपत्र में निर्धारिती मांग का नोटिस पर सेवा करेगा अनुभाग 156 और प्रावधानों के तहत एक नोटिस होना समझा जाएगा इस अधिनियम के तदनुसार लागू नहीं होगी;
(Ii) ब्याज कम हो जाता है, जहां एक मामले में, अतिरिक्त ब्याज का भुगतान किया, यदि कोई हो, वापस किया जाएगा.
(5) इस धारा के प्रावधानों अप्रैल, 1989 और बाद के मूल्यांकन वर्षों के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए आकलन के संबंध में लागू होते हैं.] होगा
प्र.30. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
प्र.31.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा "नियमित मूल्यांकन की तिथि को" के लिए एवजी 1989/01/04.
प्र.32. प्रतिस्थापित ibid.
प्र.33. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1989 से प्रभावी 1989/01/04.
प्र.34. डाला, Ibid.
प्र.35. "नियमित मूल्यांकन की तिथि", इबिद लिए एवजी.
प्र.36. छोड़े गए ibid.

