कटौती या अग्रिम संदाय द्वारा संदत कर
कटौती या अग्रिम संदाय द्वारा संदत कर
234. 96[प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1989 से लोप किया गया।]
96. लोप से पूर्व धारा 234 को कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1970 द्वारा 1.4.1968/1.4.1971 से भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित किया गया था।
[वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा संशोधित रूप में]

