आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 234

प्रिंसिपल या प्रमुख को इस विश्वास पर कार्य करने के लिए प्रेरित करने का परिणाम कि प्रमुख या प्रेरक को केवल वेतनदात्री जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

धारा

धारा संख्या

234

अध्याय शीर्षक

X - एजेंसी

अधिनियम

भारतीय संविदा अधिनियम , 1872

वर्ष

प्रिंसिपल या प्रमुख को इस विश्वास पर कार्य करने के लिए प्रेरित करने का परिणाम कि प्रमुख या प्रेरक को केवल वेतनदात्री जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

प्रिंसिपल या प्रमुख को इस विश्वास पर कार्य करने के लिए प्रेरित करने का परिणाम कि प्रमुख या प्रेरक को केवल वेतनदात्री जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

प्रिंसिपल या प्रमुख को इस विश्वास पर कार्य करने के लिए प्रेरित करने का परिणाम कि प्रमुख या प्रेरक को केवल वेतनदात्री जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

234.जब एक व्यक्ति जो एक एजेंट के साथ एक अनुबंध किया है, एजेंट को इस विश्वास पर काम करने के लिए प्रेरित करता है कि केवल प्रधान को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा, या प्रधान को इस विश्वास पर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है कि केवल एजेंट को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा, तो वह बाद में उस एजेंट या प्रधान को क्रमशः जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता।

फ़ुटनोट