कटौती या अग्रिम भुगतान कर भुगतान
कटौती या अग्रिम भुगतान के द्वारा भुगतान कर।
234. टैक्स भुगतान किया है या प्रावधिक के तहत मूल्यांकन कर किसी भी आय के संबंध में अध्याय XVII-बी या अध्याय XVII-सी के प्रावधानों के तहत भुगतान किया गया है समझा अनुभाग 141 अनंतिम आकलन करने की दिशा में भुगतान किया गया है समझा जाएगा।
[वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित, 1965]

