वसूली की कार्यवाही शुरू होने के लिए अवधि
वसूली की कार्यवाही शुरू होने के लिए अवधि.
231. के प्रावधानों के अनुसार बचाओ खंड 173 या की उप - धारा (7) अनुभाग 220 , इस अधिनियम के तहत देय किसी भी राशि की वसूली के लिए कोई कार्यवाही की समाप्ति के बाद शुरू की जाएगी 3 ए के अंतिम दिन से [तीन वर्ष] मांग की है, या वित्तीय वर्ष में जो. इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत डिफ़ॉल्ट में एक निर्धारिती माना जाता है जो एक व्यक्ति के मामले में. की समाप्ति के बाद 3 ए निर्धारिती डिफ़ॉल्ट में नहीं समझा है जिसमें वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन से [तीन वर्ष].
स्पष्टीकरण 1: की अवधि 3 ए [तीन वर्ष] ऊपर उल्लेख गिना-किया जाएगा
एक निर्धारिती (6) की उप - धारा के तहत डिफ़ॉल्ट में किया जा रहा है के रूप में लिया गया है, जहां (मैं) अनुभाग 220 , अपील का निपटारा किया जाता है, जिसमें वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन से, जब तक उसकी अपील की विमुखता वाला है,
(Ii) किसी भी मामले में वसूली कार्यवाही के आदेश वापस ले लिया है जिसमें वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन से, एक अदालत के किसी भी आदेश से रोक लगा दिया गया है जहां;
(Iii) कर के भुगतान की तारीख में इस तरह के अन्य तिथि गिर जाता है, जिसमें वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन से, किसी और दिन के लिए एक आयकर प्राधिकरण द्वारा बढ़ा दी गई है जहां;
(Iv) देय राशि किस्तों के अंतिम कारण है जिसमें वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन से, किश्तों द्वारा भुगतान किए जाने की अनुमति दी है, जहां.
स्पष्टीकरण 2: किसी भी राशि की वसूली के लिए एक कार्यवाही कुछ कार्रवाई इसमें इसके लिए संदर्भित अवधि के भीतर पूरे या योग के किसी भी हिस्से को ठीक करने के लिए लिया जाता है, तो इस खंड के अर्थ के भीतर शुरू किया है समझा जाएगा.
3 ए . कराधान कानून (संशोधन) द्वारा "एक वर्ष" के लिए एवजी अधिनियम, 1984 से प्रभावी 1984/01/10.
[कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984 के द्वारा संशोधित]

