आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 231

वसूली की कार्यवाही शुरू होने के लिए अवधि

धारा

धारा संख्या

231

अध्याय शीर्षक

XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1968

वसूली की कार्यवाही शुरू होने के लिए अवधि

वसूली की कार्यवाही शुरू होने के लिए अवधि

वसूली की कार्यवाही शुरू होने के लिए अवधि.

231. के प्रावधानों के अनुसार बचाओ खंड 173 या की उप - धारा (7) अनुभाग 220 , इस अधिनियम के तहत देय किसी भी राशि की वसूली के लिए कोई कार्यवाही में वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन से एक वर्ष की समाप्ति के बाद शुरू किया जाएगा निर्धारिती समझा जाता है जिसमें जो मांग की, या, वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन से एक वर्ष की समाप्ति के बाद, इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत डिफ़ॉल्ट में एक निर्धारिती माना जाता है जो एक व्यक्ति के मामले में है डिफ़ॉल्ट में किया जाना है.

स्पष्टीकरण 1. एक वर्ष की अवधि के ऊपर उल्लेख गिना-किया जाएगा

एक निर्धारिती (6) की उप - धारा के तहत डिफ़ॉल्ट में किया जा रहा है के रूप में लिया गया है, जहां (मैं) अनुभाग 220 , अपील का निपटारा किया जाता है, जिसमें वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन से, जब तक उसकी अपील की विमुखता वाला है,

(Ii) किसी भी मामले में वसूली कार्यवाही के आदेश वापस ले लिया है जिसमें वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन से, एक अदालत के किसी भी आदेश से रोक लगा दिया गया है जहां;

(Iii) कर के भुगतान की तारीख में इस तरह के अन्य तिथि गिर जाता है, जिसमें वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन से, किसी और दिन के लिए एक आयकर प्राधिकरण द्वारा बढ़ा दी गई है जहां;

(Iv) देय राशि किस्तों के अंतिम कारण है जिसमें वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन से, किश्तों द्वारा भुगतान किए जाने की अनुमति दी है, जहां.

स्पष्टीकरण 2. एक किसी भी राशि की वसूली के लिए कार्यवाही कुछ कार्रवाई पूरी ठीक करने के लिए ले लिया है या अवधि के भीतर राशि के किसी भी भाग एतद्पूर्व में जाना जाता है, तो इस खंड के अर्थ के भीतर शुरू किया है समझा जाएगा.

 

 

[1968 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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