आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 23

वार्षिक मूल्य कैसे निर्धारित

धारा

धारा संख्या

23

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1971

वार्षिक मूल्य कैसे निर्धारित

वार्षिक मूल्य कैसे निर्धारित

वार्षिक मूल्य कैसे निर्धारित की.

23 (1) के प्रयोजनों के लिए धारा 22 , किसी भी संपत्ति का वार्षिक मूल्य की संपत्ति यथोचित वर्ष से वर्ष के लिए जाने की उम्मीद की जा सकती है जिसके लिए राशि नहीं समझा जाएगा:

संपत्ति एक किरायेदार के कब्जे में है, जहां संपत्ति के संबंध में किसी भी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लगाए गए करों ऐसे करों मालिक द्वारा वहन किया जाता हद तक जाएंगे, बशर्ते कि संपत्ति का वार्षिक मूल्य का निर्धारण करने में deduced किया:

1 [परंतु यह कि इस उपधारा के तहत निर्धारित वार्षिक मूल्य करेगा -

(एक) की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए एक या एक से अधिक आवासीय इकाइयों जिसमें एक इमारत के मामले में, जो की निर्माण अप्रैल, 1961 के 1 दिन के बाद शुरू हो गया है और अप्रैल, 1970 के 1 दिन पहले पूरा इमारत के पूरा होने के कुल के बराबर राशि से कम हो

  जिसका वार्षिक मूल्य के रूप में छह सौ रुपए, ऐसी वार्षिक मूल्य की राशि से अधिक नहीं है निर्धारित किसी भी आवासीय इकाई के संबंध में (मैं);

 (Ii) जिसका वार्षिक मूल्य के रूप में तो निर्धारित छह सौ रुपए, छह सौ रुपए की राशि से अधिक है किसी भी आवासीय इकाई के संबंध में;

(ख) एक या एक से अधिक आवासीय इकाइयों जिसमें एक इमारत के मामले में, जो की निर्माण अप्रैल, 1961 के 1 दिन के बाद शुरू हो गया है और तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए, मार्च, 1970 के 31 वें दिन के बाद पूरा निर्माण के पूरा होने की, की कुल के बराबर राशि से कम हो

  जिसका वार्षिक मूल्य के रूप में तो निर्धारित बारह सौ रुपए, ऐसी वार्षिक मूल्य की राशि से अधिक नहीं है किसी भी आवासीय इकाई के संबंध में (मैं);

 (Ii) जिसका वार्षिक मूल्य के रूप में तो निर्धारित बारह सौ रुपए, एक हजार दो सौ रुपये की राशि से अधिक है किसी भी आवासीय इकाई के संबंध में,

तो, हालांकि, किसी भी आवासीय इकाई के संबंध में आय (क) या खंड (ख) किसी भी हालत में एक नुकसान में है खंड में निर्दिष्ट है.]

1 [(2), संपत्ति एक या एक से अधिक घरों के होते हैं और इस तरह घर या मकान है या अपने ही निवास, ऐसे घर का वार्षिक मूल्य या जहां दो तरह के घरों रहे हैं के प्रयोजनों के लिए मालिक के कब्जे में हैं, जहां ऐसे प्रत्येक घर या जहां दो से अधिक ऐसे मकान हैं की वार्षिक मूल्य, (निर्धारिती, उनके विकल्प पर, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है) ऐसे घरों में से दो के वार्षिक मूल्य पहले के रूप में अगर एक ही तरीके से निर्धारित किया जाएगा संपत्ति जाने दिया गया था और आगे जो भी कम हो, ताकि निर्धारित राशि का आधा या एक हजार आठ सौ रुपये, से, प्रत्येक मामले में, कम किया:

इतने पर पहुंचे राशि स्वामी की कुल आय (उसमें ऐसी संपत्ति से कोई आय सहित और अध्याय के माध्यम तहत किसी भी कटौती करने से पहले बिना अभिकलन किया जा रहा है इस उद्देश्य के लिए कुल आय) का दस प्रतिशत से अधिक है, अतिरिक्त जाएगीः अवहेलना.

(1) उस प्रावधान में निहित अपने ही निवास, कुछ भी नहीं के प्रयोजनों के लिए मालिक के कब्जे में है उप - धारा को दूसरे परंतुक में है के रूप में किसी भी तरह के आवासीय इकाई वार्षिक कंप्यूटिंग में लागू नहीं होगी. कहाँ स्पष्टीकरण 1 उस आवासीय इकाई के लिए मूल्य.

इस उपधारा में निर्दिष्ट है के रूप में किसी भी ऐसी संपत्ति दो से अधिक घरों के होते स्पष्टीकरण 2. कहाँ, उन जो की वार्षिक मूल्य के अलावा अन्य घरों की वार्षिक मूल्य होगी इस उपधारा के तहत निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है उप - धारा के तहत निर्धारित (1) के रूप में अगर इस तरह के घरों "] जाने दिया गया था.

(3) उपधारा में निर्दिष्ट संपत्ति (2) केवल एक आवासीय घर के होते हैं और यह वास्तव में उनके रोजगार के कारण, व्यवसाय या पेशे किसी अन्य जगह पर ले गए तथ्य यह है कि के कारण मालिक के कब्जे में नहीं किया जा सकता कहां , वह उसे करने के लिए संबंधित नहीं एक इमारत, जैसे घर के वार्षिक मूल्य में है कि अन्य जगह पर निवास करने के लिए है करेगा,

घर वास्तव में पिछले वर्ष के पूरे के दौरान मालिक के कब्जे में नहीं किया गया था अगर (एक), नहीं के बराबर हो लिया, या जा

घर वास्तव में पिछले साल के एक अंश के लिए स्वामी द्वारा कब्जा किया गया था अगर (ख), (2) उप - धारा के तहत निर्धारित वार्षिक मूल्य की कि अंश होने के लिए लिया जाना:

निम्न शर्तों को पूरा या तो मामले में हैं, बशर्ते कि: -

  (मैं) घर वास्तव में दो, और नहीं है

 (Ii) कोई अन्य लाभ उधर स्वामी द्वारा ली गई है.

 

1 बाद के चरणों. 1970 से प्रभावी के अधिनियम 42 से 1971/01/04.

1 बाद के चरणों. 1970 से प्रभावी के अधिनियम 42 से 1971/01/04.

 

 

[वित्त द्वारा संशोधित (नं. 2) अधिनियम, 1971 और कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970]

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