आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 229

न्यायनिर्णायक या मूल्यांकनकर्ता के रूप में प्रतिरूपण

धारा

धारा संख्या

229

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

भारतीय दंड संहिता, 1860

वर्ष

न्यायनिर्णायक या मूल्यांकनकर्ता के रूप में प्रतिरूपण

न्यायनिर्णायक या मूल्यांकनकर्ता के रूप में प्रतिरूपण

न्यायनिर्णायक या मूल्यांकनकर्ता के रूप में प्रतिरूपण ।

229.जो कोई, प्रतिरूपण द्वारा या अन्यथा, किसी मामले में जूरी सदस्य या निर्धारक के रूप में अपने आपको जानबूझकर नियुक्त करेगा, पैनल में शामिल कराएगा या शपथ दिलाएगा, जिसमें वह जानता है कि वह कानून द्वारा इस प्रकार नियुक्त, पैनल में शामिल कराए जाने या शपथ दिलाने का हकदार नहीं है, या यह जानते हुए कि वह कानून के विरुद्ध इस प्रकार नियुक्त, पैनल में शामिल कराए जाने या शपथ दिलाए जाने का हकदार है, स्वेच्छा से ऐसी जूरी में या निर्धारक के रूप में सेवा करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

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