आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 228क

विदेशी देशों के साथ समझौतों के अनुसरण में टैक्स की वसूली

धारा

धारा संख्या

228क

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1988

विदेशी देशों के साथ समझौतों के अनुसरण में टैक्स की वसूली

विदेशी देशों के साथ समझौतों के अनुसरण में टैक्स की वसूली

30 विदेशी देशों के साथ समझौतों के अनुसरण में कर की [वसूली.

228A. (1) एक समझौते पर इस अधिनियम के तहत आयकर की वसूली के लिए भारत से बाहर किसी भी देश की सरकार और कहा कि देश में सेना में इसी कानून और उस देश की सरकार या कि सरकार के अधीन किसी भी अधिकारी के साथ केंद्र सरकार द्वारा में दर्ज किया जाता है कहां इस तरह के समझौते में इस संबंध में निर्दिष्ट किया जाता है जो की वजह से भारत में किसी भी संपत्ति होने के एक व्यक्ति से ऐसी इसी कानून के तहत किसी भी टैक्स की वसूली के लिए एक प्रमाण पत्र बोर्ड को भेजता है, बोर्ड जिसका अधिकार क्षेत्र में इस तरह के भीतर किसी भी टैक्स वसूली अधिकारी को इस तरह के प्रमाण पत्र भेज सकते हैं संपत्ति स्थित है और इस के बाद इस तरह के कर वसूली अधिकारी करेगा है

(क) वह राशि वसूल करने के लिए आगे बढ़ना होगा जिसमें ढंग से प्रमाण पत्र में निर्धारित राशि की वसूली के लिए आगे बढ़ना 30A [एक प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट एक आयकर अधिकारी से प्राप्त]; और

(ख) यदि हां वसूली कार्यवाही के सिलसिले में अपने खर्च घटाने के बाद बोर्ड को उनके द्वारा बरामद किसी भी राशि भेजते हैं.

(2) के तहत एक प्रमाण पत्र जारी करने के बावजूद अनुभाग 222 एक निर्धारिती डिफ़ॉल्ट में है या कर के भुगतान करने में डिफ़ॉल्ट में नहीं समझा है, जहां टैक्स वसूली अधिकारी, के लिए आयकर अधिकारी हो सकता है, निर्धारिती संपत्ति है अगर बोर्ड को आगे, राशि की निर्दिष्ट प्रमाणपत्र (केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के तहत आयकर की वसूली और उस देश में बल में इसी कानून के लिए एक समझौता किया है, जिसके साथ एक देश होने के नाते) भारत के बाहर किसी देश में यह ऐसे देश के साथ समझौते की शर्तों के लिए उपयुक्त होने के संबंध समझे निर्धारिती और बोर्ड से बकाया इस तरह की कार्रवाई उस पर लग सकता है.]

निम्नलिखित नए उप - धारा (2) वह प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा मौजूदा उप - धारा के लिए एवजी अधिनियम, 1987 से प्रभावी होगा 1989/01/04:

निर्धारिती एक देश होने के नाते (भारत के बाहर किसी देश में संपत्ति है (2) यदि एक निर्धारिती डिफ़ॉल्ट में है या कर के भुगतान करने में डिफ़ॉल्ट में नहीं समझा जाता है, कर वसूली अधिकारी, केन्द्रीय सरकार द्वारा दर्ज किया गया है जो कर सकते हैं साथ इस अधिनियम के तहत आयकर की वसूली और उस देश में बल में इसी कानून) के लिए एक समझौते में, आगे बोर्ड के तहत उनके द्वारा तैयार की गई एक प्रमाणपत्र अनुभाग 222 यह उचित समझे और बोर्ड इस तरह की कार्रवाई उस पर लग सकता है ऐसे देश के साथ समझौते की शर्तों को ध्यान में रखते हुए.

 

प्र.30. वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1972/01/04.

30A. "अनुभाग 222 के तहत उनके द्वारा तैयार की गई एक प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट" प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "एक आयकर अधिकारी से प्राप्त एक प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट" के लिए रखे जाएँगे 1989/01/04.

 

 

[1988 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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