आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 226

वसूली के अन्य साधनों

धारा

धारा संख्या

226

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1984

वसूली के अन्य साधनों

वसूली के अन्य साधनों

वसूली के अन्य साधनों.

226. (1) के तहत टैक्स वसूली अधिकारी को एक प्रमाण पत्र जारी करने के बावजूद खंड 222 , आयकर अधिकारी इस खंड में प्रदान की विधियों में से किसी एक या एक से अधिक से टैक्स वसूल कर सकते हैं.

किसी भी निर्धारिती सिर "वेतन" के तहत किसी भी आय प्रभार्य की प्राप्ति में है (2), आयकर अधिकारी से कर के किसी भी बकाया होने के कारण ऐसी माँग की तारीख करने के बाद किसी भी भुगतान से घटा उसी का भुगतान किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता हो सकती ऐसे निर्धारिती, और ऐसे व्यक्ति को किसी भी ऐसी माँग का पालन करेंगे और इसलिए केन्द्र सरकार के ऋण के लिए या बोर्ड निर्देशन के रूप में कटौती राशि का भुगतान करेगा:

सिविल प्रक्रिया, 1908 की संहिता की धारा 60 के तहत एक सिविल अदालत के एक डिक्री के निष्पादन में कुर्की से मुक्त वेतन के किसी भी भाग (1908 का 5), इस उपधारा के अधीन किए गए किसी भी मांग से मुक्त हो जाएगी.

(3) (क) आयकर अधिकारी किसी भी समय या समय - समय पर, लिखित में सूचना के द्वारा पैसे की वजह से है जिस से किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता हो सकती है या कारण मानती है या बाद में पकड़ सकता है जो निर्धारिती या किसी भी व्यक्ति के लिए बन सकता है के लिए या तो झट से पैसे पर आयकर अधिकारी को भुगतान करने के लिए निर्धारिती, के कारण की वजह से हो रहा है या आयोजित किया जा रहा है या कम या नोटिस में निर्धारित समय के भीतर पैसे (पैसे से पहले नहीं किया जा रहा कारण बन जाता है या आयोजित किया जाता है) तो के रूप में पैसे की बहुत इसे करने के बराबर या उस राशि से कम है जब बकाया राशि या पैसे के पूरे के संबंध में निर्धारिती द्वारा देय राशि का भुगतान करने के लिए पर्याप्त है.

(Ii) इस उपधारा के तहत नोटिस किसी अन्य व्यक्ति के साथ और इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए संयुक्त रूप से लिए या निर्धारिती के कारण किसी भी पैसा रखती है या बाद में पकड़ सकता है जो किसी भी व्यक्ति के शेयरों को जारी किया जा सकता है इसके विपरीत बराबर हो, साबित कर दिया है जब तक इस तरह के खाते में संयुक्त धारकों, प्रकल्पित किया जाएगा.

(Iii) नोटिस की एक प्रति आयकर अधिकारी के लिए जाना जाता है उनके अंतिम पतों पर सभी संयुक्त धारकों को आयकर अधिकारी के लिए जाना जाता अपनी आखिरी पते पर निर्धारिती को अग्रेषित, और संयुक्त खाते के मामले में किया जाएगा .

(चतुर्थ) के रूप में अन्यथा इस उप खंड में दिए बचाओ, एक नोटिस जिसे हर व्यक्ति इस उप - धारा ऐसी सूचना का अनुपालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, और, विशेष रूप से, जहां किसी भी तरह की सूचना एक पोस्ट ऑफिस के लिए जारी किया जाता है के तहत जारी किया जाता है , कंपनी या एक बीमा कंपनी बैंकिंग, आईटी, किसी भी पास बुक के लिए आवश्यक नहीं होगा

जमा रसीद, नीति या किसी भी प्रविष्टि, बेचान या भुगतान करने से पहले किया जा रहा तरह के प्रयोजन के लिए उत्पादित करने के लिए किसी भी अन्य दस्तावेज विपरीत करने के लिए किसी भी नियम, अभ्यास या आवश्यकता के बावजूद, किया जाता है.

(V) इस उपधारा के तहत एक नोटिस नोटिस की तारीख के बाद उत्पन्न होने वाली जारी किया गया है जो करने के संबंध में किसी भी संपत्ति का सम्मान किसी भी दावे के नोटिस में शामिल किसी भी मांग के मुकाबले शून्य होगी.

(Vi) इस उपधारा के तहत एक नोटिस जिसे एक व्यक्ति यह करने के लिए वस्तुओं के लिए भेजा जाता है. राशि की मांग की या उसके किसी भाग निर्धारिती की वजह से नहीं है या वह के लिए या निर्धारिती के खाते पर कोई पैसा नहीं रखता है कि उस शपथ को एक बयान से, तो कुछ भी नहीं इस उप - धारा में समाहित ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता समझी जाएगी जैसा भी मामला हो, उसके ऐसे किसी भी राशि या हिस्से का भुगतान करने के लिए, लेकिन यह इस तरह के बयान किसी भी सामग्री विशेष रूप से गलत था कि खोज की है, ऐसे व्यक्ति को अपने स्वयं के दायित्व की सीमा तक के लिए आयकर अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे नोटिस की तिथि पर, या कारण जो भी कम हो, इस अधिनियम के तहत किसी भी राशि के लिए निर्धारिती के दायित्व की सीमा तक निर्धारिती.

(सात) आयकर अधिकारी किसी भी समय या समय - समय पर संशोधन या रद्द इस उपधारा के तहत जारी किए गए किसी भी सूचना या इस तरह की सूचना के अनुसरण में किसी भी भुगतान करने के लिए समय का विस्तार कर सकते हैं.

(आठ) आयकर अधिकारी इस उपधारा के तहत जारी किए गए एक नोटिस के अनुपालन में भुगतान किसी भी राशि के लिए एक रसीद अनुदान करेगा, और इसलिए भुगतान व्यक्ति पूरी तरह से राशि की सीमा तक निर्धारिती को अपने दायित्व से छुट्टी दे दी जाएगी तो का भुगतान किया.

(नौ) इस उपधारा के तहत एक सूचना प्राप्त होने के बाद निर्धारिती को किसी भी दायित्व का निर्वहन भी व्यक्ति तो छुट्टी दे दी निर्धारिती को या निर्धारिती की हद तक अपने ही दायित्व की सीमा तक आयकर अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे कारण जो भी कम हो, इस अधिनियम के तहत किसी भी राशि के लिए देयता.

(एक्स) इस उपधारा के तहत एक नोटिस जिसे व्यक्ति भेजा जाता है तो आयकर अधिकारी को उसके अनुसरण में भुगतान करने में विफल रहता है, वह नोटिस में निर्धारित राशि के संबंध में डिफ़ॉल्ट में एक निर्धारिती होना समझा जाएगा यह वर्गों 222-225 में प्रदान की तरह, उसके पास से देय कर का बकाया थे और नोटिस द्वारा एक ऋण के एक अनुलग्नक के रूप में ही प्रभावी होंगे मानो और आगे की कार्यवाही राशि की वसूली के लिए उनके खिलाफ लिया जा सकता है के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर वसूली अधिकारी अनुभाग 222 .

(4) आयकर अधिकारी जिसका हिरासत यह कारण कर की तुलना में अधिक है, तो पूरी तरह के पैसे की राशि, या, उसे करने के लिए भुगतान के लिए निर्धारिती से संबंधित पैसा, करने के लिए पर्याप्त एक राशि है में अदालत में आवेदन कर सकते हैं टैक्स निर्वहन.

19 तो सामान्य या विशेष आदेश द्वारा आयुक्त द्वारा अधिकृत अगर [(5) आयकर अधिकारी ने कारण तीसरी अनुसूची में निर्धारित तरीके से कुर्की और उसकी चल संपत्ति की बिक्री से एक निर्धारिती से कर के किसी भी बकाया वसूल कर सकते हैं .]

 

प्र.19. वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1965/01/04.

 

 

[कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984 के द्वारा संशोधित]

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