आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 222

कर वसूली अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र

धारा

धारा संख्या

222

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2023

कर वसूली अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र

कर वसूली अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र

कर वसूली अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र

222. (1) जब कोर्इ निर्धारिती कर का भुगतान करने में चूक करता है या चूक करने वाला समझा जाता है, तब कर वसूली अधिकारी अपने हस्ताक्षर से एक विवरण विहित प्ररूप में तैयार कर सकेगा, जिसमें निर्धारिती द्वारा शोध्य बकाया की रकम उल्लिखित होगी (ऐसे विवरण को इस अध्याय में इसके आगे और दूसरी अनुसूची में ''प्रमाणपत्र'' कहा गया है) और उस प्रमाणपत्र में उल्लिखित रकम को द्वितीय अनुसूची में दिए गए नियमों के अनुसार नीचे वर्णित ढंगों में से किसी एक या अधिक के द्वारा ऐसे निर्धारिती से वसूल करने के लिए कार्यवाही करेगा–

() निर्धारिती की चल संपति की कुर्की और विक्रय;

() निर्धारिती की अचल संपत्ति की कुर्की और विक्रय;

() निर्धारिती की गिरफ्तारी और उसका कारागार में निरोध;

() निर्धारिती की चल (जंगम) और अचल (स्थावर) संपत्तियों के प्रबंध के लिए रिसीवर की नियुक्ति।

स्पष्टीकरण.–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, निर्धारिती की चल और अचल संपत्ति के अंतर्गत वह संपत्ति भी होगी जो निर्धारिती द्वारा अपने पति या पत्नी या अवयस्क संतान या पुत्रवधु या पुत्र की अवयस्क संतान को बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 1 जून, 1973 को या उसके पश्चात् अंतरित की गर्इ है और जो पूर्वोक्त में से किसी के द्वारा धारित है या उसके नाम में है और जहां तक उसकी अवयस्क संतान या उसके पुत्र की अवयस्क संतान को इस प्रकार अंतरित चल या अचल संपत्ति का संबंध है, वह, यथास्थिति, ऐसी अवयस्क संतान या पुत्र की अवयस्क संतान के वयस्कता प्राप्त कर लेने की तारीख के बाद भी, उस तारीख से पूर्व की किसी कालावधि के संबंध में निर्धारिती से शोध्य बकाया की वसूली के लिए निर्धारिती की चल या अचल संपत्ति में सम्मिलित की जाती रहेगी।

(2) इस बात के होते हुए भी कि बकाया की वसूली किसी अन्य ढंग से करने के लिए कार्यवाहियां की गर्इ हैं, कर वसूली अधिकारी उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही कर सकेगा।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा संशोधित रूप में]

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