आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 221

जुर्माना देय जब डिफ़ॉल्ट में कर

धारा

धारा संख्या

221

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1961

जुर्माना देय जब डिफ़ॉल्ट में कर

जुर्माना देय जब डिफ़ॉल्ट में कर

जुर्माना देय जब डिफ़ॉल्ट में कर

221. (1) जब एक निर्धारिती डिफ़ॉल्ट में है या कर के भुगतान करने में डिफ़ॉल्ट में नहीं समझा है, वह करेगा, बकाया की राशि और उप - धारा के तहत देय ब्याज की राशि (2) के के अलावा अनुभाग 220 , दंड, एक सतत चूक के मामले में, जुर्माना की कुल राशि बकाया राशि में कर की राशि से अधिक नहीं है, तथापि, समय समय पर वृद्धि हुई है, तो हो सकता है, जो एक राशि के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा:

किसी भी तरह के दंड लगाने से पहले निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा बशर्ते कि.

(2) किसी भी अंतिम आदेश जुर्माना लगाया गया था जो की अदायगी में चूक के संबंध में कर की राशि, पूरी तरह कम हो गया है की एक परिणाम के रूप में, लगाया जुर्माना रद्द कर दिया जाएगा और भुगतान दंड की राशि होगी कहां वापस किया.

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