धारा 44कच का संशोधन
धारा 44कच का संशोधन
22. आय-कर अधिनियम की धारा 44कच में, उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-
"(6) इस धारा की कोई बात 1 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू नहीं होगी ।"।
वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009

