आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 22

धारा 44कच का संशोधन

धारा

धारा संख्या

22

अध्याय शीर्षक

अध्याय III - प्रत्यक्ष कर

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

2009

धारा 44कच का संशोधन

धारा 44कच का संशोधन

धारा 44कच का संशोधन

22. आय-कर अधिनियम की धारा 44कच में, उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"(6) इस धारा की कोई बात 1 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू नहीं होगी ।"।

 

 

वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009

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