खंड 54ड़ के संशोधन
खंड 54E का संशोधन
प्र.22. आयकर अधिनियम की धारा 54E, अप्रैल, 1988, के 1 दिन से प्रभावी -
(क) उप - धारा (1); शब्दों के लिए "पूंजी परिसंपत्ति, एक अल्पकालिक पूंजी परिसंपत्ति नहीं किया जा रहा," शब्द "दीर्घकालिक पूंजी परिसंपत्ति 'प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ख) उप - धारा (2) के शब्दों के लिए "अल्पकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियों के अलावा और पूंजी आस्तियों," शब्द "दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियों" प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ग) उप वर्गों (3), (4) और (5) का लोप किया जाएगा;
(घ) उप - धारा (6) के रूप में renumbered किया जाएगा उप - धारा (3), और कहा कि उप - धारा के रूप में इतनी renumbered, शब्द, कोष्ठक, पत्र और चित्रा "या खंड (क) या खंड (ख) के में उप - धारा (3)'' का लोप किया जाएगा.
[वित्त अधिनियम, 1987]

