आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 22

गृह संपत्ति से आय

धारा

धारा संख्या

22

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2009

गृह संपत्ति से आय

गृह संपत्ति से आय

ग. गृह संपत्ति से आय

गृह संपत्ति से आय

8822. 89किन्हीं भवनों या साथ में लगी भूमियों के रूप में ऐसी संपत्ति का, जिसका निर्धारिती स्वामी90 है, उस संपत्ति के ऐसे प्रभागों को छोड़कर जिनका अधिभोग वह अपने द्वारा चलाए जा रहे किसी ऐसे कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए करता हो जिसके लाभ आय-कर से प्रभार्य हैं वार्षिक मूल्य "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर में प्रभार्य होगा।

 

88. परिपत्र सं. 9, तारीख 25.3.1969 और परिपत्र सं. 2(XLVIII-2), तारीख 13.6.1955 भी देखिये। ब्यौरे के लिए देखिये टैक्समैन्स मास्टर गाइड टु इन्कम टैक्स ऐक्ट।

89. सुसंगत केस लाज़ के लिए देखिये टैक्समैन्स मास्टर गाइड टु इन्कम टैक्स ऐक्ट।

90. "स्वामी" पद के अर्थ के लिए देखिये टैक्समैन्स डायरेक्ट टैक्सेज़ मैनुअल, खंड 3।

 

 

[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009 द्वारा संशोधित रूप में]

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