आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 218

निर्धारिती डिफ़ॉल्ट में नहीं समझा जब

धारा

धारा संख्या

218

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1966

निर्धारिती डिफ़ॉल्ट में नहीं समझा जब

निर्धारिती डिफ़ॉल्ट में नहीं समझा जब

निर्धारिती डिफ़ॉल्ट में नहीं समझा जब

218. किसी भी निर्धारिती निर्धारित तिथि पर वह तहत भुगतान करने के लिए आवश्यक है कि अग्रिम कर के किसी भी किस्त भुगतान नहीं करता है (1) अनुभाग 210 का भुगतान नहीं किया जाता है के रूप में किसी भी ऐसे किस्त की वजह बन जाता है उस दिन से पहले नहीं, और करता है, उप तहत भेजना धारा (1) या उपधारा (2) के खंड 212 एक अनुमान या उसके द्वारा देय अग्रिम कर का संशोधित अनुमान है, वह ऐसे किस्त या किश्तों के संबंध में डिफ़ॉल्ट में एक निर्धारिती होना समझा जाएगा.

(2) किसी निर्धारिती की उप - धारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) भेजा गया है तो धारा 212 एक अनुमान या उसके द्वारा देय अग्रिम कर का एक संशोधित अनुमान नहीं है, लेकिन तारीख या में निर्दिष्ट तारीखों पर अनुसार सिवा में किसी भी किस्त का भुगतान धारा 211 , वह ऐसे किस्त या किश्तों के संबंध में डिफ़ॉल्ट में एक निर्धारिती होना समझा जाएगा:

निर्धारिती, उप - धारा (1) या इस उपधारा के भुगतान के तहत टाल दिया जाता है जो की किसी भी राशि के संबंध में डिफॉल्ट में होना नहीं माना जाएगा बशर्ते कि धारा 213 को आय उसके द्वारा भेजी तारीख के बाद जब तक उस धारा के तहत टैक्स अधिकारी.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1966 के द्वारा संशोधित]

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