2004 के अधिनियम सं0 23 का संशोधन
अध्याय-8
प्रकीर्ण
भाग 16
वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 का संशोधन
2004 के अधिनियम सं0 23 का संशोधन।
217. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 97 के खंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2018 से रखा जाएगा, अर्थात्:-
'(5) ''साधारण शेयरोन्मुख निधि'' से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 112क के स्पष्टीकरण के खंड (क) में निर्दिष्ट निधि अभिप्रेत है।'।

