आदि कम है, के मामले में निर्धारिती द्वारा देय ब्याज
के तहत अनुमान है, आदि के मामले में निर्धारिती द्वारा देय ब्याज
216. कहां, नियमित रूप से आकलन करने पर, आयकर अधिकारी है कि किसी भी निर्धारिती has- पाता है
(क) उप-धारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा के तहत (3) की धारा 212 उसके द्वारा देय अग्रिम कर को कम करके आंका है और इस तरह के पहले तीन किस्तों में से किसी में देय राशि कम हो; या
के तहत (ख) धारा 213 गलत तरीके से अग्रिम कर, अपनी आय का एक हिस्सा का भुगतान टाल दिया;
वह निर्धारिती पर साधारण ब्याज का भुगतान करेगा कि प्रत्यक्ष कर सकते हैं एक annum- फीसदी [छह]
खंड में निर्दिष्ट मामले में (मैं) (क) भुगतान कुल अग्रिम के संबंध में हो रही है, ऐसे प्रत्येक किस्त में भुगतान की गई राशि और भुगतान किया जाना चाहिए जो राशि के बीच अंतर पर, कमी थी, जिसके दौरान अवधि के लिए वास्तव में वर्ष के दौरान भुगतान कर; व
(Ii) के अग्रिम कर का भुगतान इसलिए स्थगित कर दी गई, जिसके दौरान अवधि के लिए खंड (ख) में निर्दिष्ट मामले में।
स्पष्टीकरण। वजह यह पंद्रह दिनों कहा की समाप्ति के बाद की वजह बन गए हैं समझा जाएगा भुगतान किया जाना है, जो के संबंध में पिछले वर्ष के प्रारंभ से छह महीने की समाप्ति से पहले, किसी भी किस्त इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस छह महीने।
1 वित्त अधिनियम, 1965, दिनांक द्वारा "चार" के लिए एवजी .20.
[वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित, 1965]

