आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 210

आयकर अधिकारी के आदेश

धारा

धारा संख्या

210

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1973

आयकर अधिकारी के आदेश

आयकर अधिकारी के आदेश

आयकर अधिकारी द्वारा क्रम.

210. (1) जहां एक व्यक्ति पहले से इस अधिनियम के तहत या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के तहत नियमित मूल्यांकन के माध्यम से मूल्यांकन किया गया है, आयकर अधिकारी हो सकता है, में या अप्रैल के 1 दिन बाद वित्तीय वर्ष, लिखित आदेश द्वारा, वर्गों, 207, 208 और 209 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित केन्द्र सरकार एडवांस टैक्स के ऋण के लिए भुगतान करने के लिए उसे आवश्यकता होती है.

(2) के तहत जारी की मांग का नोटिस अनुभाग 156 तरह के आदेश के अनुसरण में अग्रिम कर के तहत देय है जो किश्तों में निर्दिष्ट धारा 211 .

(3) यदि इस धारा के अधीन है और पंद्रह दिन पहले अग्रिम कर की अंतिम किस्त उप तहत निर्धारिती द्वारा देय है जिस पर तारीख करने के लिए है जो तारीख से पहले किसी भी समय आयकर अधिकारी द्वारा एक आदेश के निर्माण के बाद धारा (1) के खंड 211 , टैक्स के तहत निर्धारिती द्वारा भुगतान किया जाता है अनुभाग 140A या निर्धारिती (या वह एक साथी है, जिनमें से पंजीकृत फर्म का) का एक नियमित आकलन है कि संदर्भित से बाद में पिछले एक वर्ष के संबंध में की गई है आयकर अधिकारी के क्रम में करने के लिए, आयकर अधिकारी एक से अधिक अगर बाद गिरने,, निर्दिष्ट तिथियों पर निर्धारित तिथि पर एक किस्त में या बराबर किश्तों में भुगतान कर निर्धारिती की आवश्यकता होती है एक संशोधित आदेश कर सकते हैं संशोधन आदेश की तिथि के तहत भुगतान किया गया है जो कर पर कुल आय के आधार पर गणना एडवांस टैक्स अनुभाग 140A नियमित मूल्यांकन उक्त राशि से कम के रूप में यदि कोई हो,, बनाया अनुसार भुगतान किया गया है, जिनमें से या सम्मान में मूल आदेश के साथ.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1973 द्वारा संशोधित]

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