उसकी मर्जी का निर्धारिती द्वारा या अधिकारी का आकलन के आदेश के अनुसरण में अग्रिम कर का भुगतान
74 [अपनी मर्जी का निर्धारिती द्वारा या अधिकारी का आकलन के आदेश के अनुसरण में अग्रिम कर का भुगतान किया जाएगा.
75 210.(1) अनुभाग 208 (वह पहले नियमित मूल्यांकन के माध्यम से मूल्यांकन किया गया है या नहीं) के तहत अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जो हर व्यक्ति, उसकी मर्जी का, पर या अनुभाग में निर्दिष्ट नियत दिनांक से प्रत्येक से पहले, भुगतान करेगा 211, ढंग से गणना की उसकी मौजूदा आय पर एडवांस टैक्स के उस खंड में निर्दिष्ट उपयुक्त प्रतिशत,,, धारा 209 में निर्धारित.
(2) उप - धारा के तहत अग्रिम कर के किसी भी किस्त या किश्तों का भुगतान करती है जो एक व्यक्ति (1), अपने अपने वर्तमान आय का अनुमान है और अग्रिम के साथ समझौते के लिए शेष किस्त या किश्तों में देय अग्रिम कर की राशि बढ़ाने या कम कर सकते हैं टैक्स देय उस पर, और तदनुसार शेष किस्त या किस्तों में कहा राशि का भुगतान करें.
(3), पहले से ही उप - धारा (1), निर्धारण अधिकारी के तहत किसी भी अग्रिम कर का भुगतान नहीं किया गया है, जो कुल किसी भी पिछले वर्ष की आय के संबंध में नियमित मूल्यांकन के माध्यम से मूल्यांकन किया गया है जो एक व्यक्ति के मामले में अगर वह ऐसे व्यक्ति अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है कि राय की है, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय पर नहीं बल्कि बाद में फरवरी के अंतिम दिन से लिखित में आदेश द्वारा निर्धारित तरीके से गणना की अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता हो सकती नीचे इस तरह के कर का भुगतान किया जाना है जिसमें किस्त या किश्तों को निर्दिष्ट अनुभाग 156 के तहत ऐसे व्यक्ति मांग का नोटिस को धारा 209, और अंक में.
(4), तो उप - धारा के तहत अधिकारी का आकलन (3) और मार्च के 1 दिन पहले किसी भी समय, आय का रिटर्न धारा 139 के तहत या एक के जवाब में निर्धारिती द्वारा सुसज्जित है द्वारा एक आदेश के निर्माण के बाद धारा 142, या निर्धारिती की एक नियमित मूल्यांकन की उप - धारा (1) के तहत नोटिस (3), मूल्यांकन अधिकारी कर सकते हैं बाद में उप खंड में निर्दिष्ट है कि अधिक से पिछले एक वर्ष के संबंध में किया जाता है एक संशोधित आदेश और मुद्दा ऐसे निर्धारिती को भुगतान करने के लिए निर्धारिती की आवश्यकता अनुभाग 156 के तहत मांग का नोटिस, नियत तिथि या धारा 211 में निर्दिष्ट संशोधन आदेश, उचित प्रतिशत की तारीख के बाद गिरने धारा 211 में निर्दिष्ट नियत दिनांक से प्रत्येक पर या इससे पहले, ऐसे बदले में या जिनके संबंध में घोषित कुल आय के आधार पर गणना अग्रिम कर का नियमित मूल्यांकन पूर्वोक्त किया गया है.
(5) उपधारा के तहत उप - धारा के तहत अधिकारी का आकलन (3) या एक संशोधित आदेश के एक आदेश के साथ परोसा जाता है जो एक व्यक्ति (4), उसके आकलन में अग्रिम कर अपने वर्तमान आय पर देय कम होगा सकता है अगर इस तरह के आदेश या संशोधन आदेश में विनिर्दिष्ट अग्रिम कर की राशि से निर्धारित प्रपत्र में एक सूचना भेज 76 को इस आशय से अधिकारी का आकलन और धारा 209 में निर्धारित तरीके से गणना की उसके अनुमान के साथ समझौते के रूप में इस तरह के अग्रिम कर का भुगतान उसके नियत तिथि या ऐसी सूचना की तिथि के बाद गिरने धारा 211 में निर्दिष्ट नियत दिनांक से प्रत्येक पर या इससे पहले, धारा 211 में निर्दिष्ट उपयुक्त प्रतिशत पर.
(6) उप - धारा के तहत उप - धारा के तहत अधिकारी का आकलन (3) या संशोधित आदेश के एक आदेश के साथ परोसा जाता है जो एक व्यक्ति (4), उसके आकलन में अग्रिम कर अपने वर्तमान आय पर देय राशि से अधिक होता जाएगा अगर इस तरह के आदेश या संशोधन आदेश या उप - धारा के तहत उसके द्वारा दी गई सूचना (5), पर भुगतान या धारा 211, उचित हिस्सा या, मामले के रूप में निर्दिष्ट अंतिम किश्त की नियत तारीख से पहले हो सकता है में निर्दिष्ट अग्रिम कर के, धारा 209 में निर्धारित तरीके से गणना की उसके अनुमान के साथ समझौते के रूप में अग्रिम कर के इस तरह के उच्च राशि के पूरे.]
74 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1988/01/04. इससे पहले, यह 1963/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1963 के द्वारा संशोधित किया गया था, प्रत्यक्ष कर 1964/06/10 से प्रभावी (संशोधन) अधिनियम, 1964,, वित्त 1969/01/04 से प्रभावी अधिनियम, 1969, और कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04. पहले अपने प्रतिस्थापन के लिए, धारा 210 के तहत खड़ा था:
आयकर अधिकारी द्वारा "आदेश -. (1) एक व्यक्ति पहले से इस अधिनियम के तहत या भारतीय आयकर अधिनियम के तहत नियमित मूल्यांकन के माध्यम से मूल्यांकन किया गया है कहां, 1922 (1922 का 11), आयकर अधिकारी हो सकता है, वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल दिन को या उसके बाद, लिखित आदेश द्वारा, वर्गों, 207, 208 और 209 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित केन्द्र सरकार एडवांस टैक्स के ऋण के लिए भुगतान करने के लिए उसे आवश्यकता होती है.
(2) इस तरह के आदेश के अनुसरण में अनुभाग 156 के तहत जारी मांग का नोटिस अग्रिम कर धारा 211 के तहत देय है जो किश्तों में निर्दिष्ट करेगा.
(3) यदि इस धारा के अधीन है और पंद्रह दिन पहले अग्रिम कर की अंतिम किस्त उप तहत निर्धारिती द्वारा देय है जिस पर तारीख करने के लिए है जो तारीख से पहले किसी भी समय आयकर अधिकारी द्वारा एक आदेश के निर्माण के बाद धारा (1) के खंड 211 की, टैक्स अनुभाग 140A या निर्धारिती (या वह एक साथी है, जिनमें से पंजीकृत फर्म का) का एक नियमित मूल्यांकन के तहत निर्धारिती द्वारा भुगतान किया है कि संदर्भित से बाद में पिछले एक वर्ष के संबंध में की गई है आयकर अधिकारी के क्रम में करने के लिए, आयकर अधिकारी एक से अधिक अगर बाद गिरने,, निर्दिष्ट तिथियों पर निर्धारित तिथि पर एक किस्त में या बराबर किश्तों में भुगतान कर निर्धारिती की आवश्यकता होती है एक संशोधित आदेश कर सकते हैं संशोधन आदेश की तिथि, नियमित मूल्यांकन उक्त राशि से कम के रूप में यदि कोई हो,, बनाया अनुसार भुगतान किया गया है जो की धारा 140A के तहत या सम्मान में भुगतान किया गया है जो कर पर कुल आय के आधार पर गणना एडवांस टैक्स मूल आदेश के साथ. "
७५. भी 19-7-1995 सर्कुलर नं 709, देखें.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
७६. एडवांस टैक्स के अनुमान के फार्म के लिए नियम 39 और फार्म सं 28A देखें.

