नई धारा 54ज के निवेशन
नई धारा 54H की प्रविष्टि.
प्र.21. आयकर अधिनियम की धारा 54g के बाद निम्न अनुभाग अर्थात् अक्टूबर, 1991, के 1 दिन से प्रभावी, डाला जाएगा: -
"नया संपत्ति प्राप्त करने या जमा करने या पूंजी लाभ की राशि निवेश करने के लिए समय की 54H एक्सटेंशन -.. वर्गों 54 में किसी बात के होते हुए भी, मूल संपत्ति के हस्तांतरण के किसी भी के तहत अनिवार्य अधिग्रहण के रास्ते से है जहां 54B, 54D, 54E और 54F, जैसा भी मामला हो कानून और इस तरह के अधिग्रहण के लिए सम्मानित किया मुआवजे की राशि इस तरह के हस्तांतरण की तारीख पर निर्धारिती द्वारा प्राप्त नहीं है, निर्धारिती द्वारा नया संपत्ति प्राप्त करने के लिए अवधि तक की अवधि के लिए उपलब्ध, उन वर्गों में निर्दिष्ट या हस्तांतरण की तारीख को प्राप्त नहीं है, के रूप में जमा करने या इस तरह के मुआवजे के संबंध में पूंजी लाभ की राशि निवेश करने के लिए उन धाराओं के तहत निर्धारिती, वह इस तरह के मुआवजे की प्राप्ति की तारीख से माना जाएगा:
किसी भी कानून के तहत अनिवार्य अधिग्रहण के माध्यम से मूल संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में मुआवजे अप्रैल, 1991 के 1 दिन पहले प्राप्त होता है जहां, बशर्ते कि उक्त अवधि या अवधि समाप्त हो गई है, तो 31 दिसंबर को सुबह तक विस्तार होगा 1991 ".
[वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991]

