आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 20ख

शक्तियों का प्रतिनिधि-प्रेषण

धारा

धारा संख्या

20ख

अध्याय शीर्षक

IV - केंद्रीय रजिस्ट्री

अधिनियम

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण वित्तीय परिसंपत्तियों और प्रवर्तन सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002

वर्ष

शक्तियों का प्रतिनिधि-प्रेषण

शक्तियों का प्रतिनिधि-प्रेषण। 20ख। केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, केंद्रीय रजिस्ट्री की स्थापना, संचालन और नियमावली से संबंधित इस अध्याय के तहत अपने अधिकार और कर्तव्यों को ऐसे नियम एवं शर्तों के अधीन, जो निर्धारित किए जाएँ, रिजर्व बैंक को सौंप सकती है।

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