कंपनी द्वारा रखे जाने के लिए खाते की किताबें
खाते/लेखा
खाते की किताबें कंपनी द्वारा रखा जाएगा.
11 209. 12 [(1) हर कंपनी के लिए सम्मान के साथ अपने पंजीकृत कार्यालय में खाते की उचित पुस्तकें रखना होगा
(क) पैसे के सभी रकम प्राप्त की और कंपनी और जो रसीद और व्यय जगह लेने के संबंध में मामलों द्वारा खर्च;
(ख) कंपनी द्वारा माल के सभी बिक्री और खरीद, 13 [***]
(ग) संपत्ति और कंपनी की देनदारियों, 14 [और]
14 अगर उत्पादन, प्रसंस्करण, निर्माण या खनन गतिविधियों में लगी कंपनियों के किसी भी वर्ग से संबंधित एक कंपनी के मामले में [(घ), सामग्री या श्रम का उपयोग करने के लिए या के रूप में लागत के अन्य मदों से संबंधित इस तरह के ब्यौरे, निर्धारित किया जा सकता है, जैसे कंपनियों की श्रेणी के खाते की किताबों में इस तरह के ब्यौरे शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक है:]
खाता पूर्वोक्त की पुस्तकों के सभी या किसी भी निदेशक मंडल के रूप में भारत में इस तरह के अन्य जगह पर रखा जा सकता है बशर्ते कि फैसला कर सकता है और निदेशक मंडल तो फैसला, कंपनी, निर्णय के सात दिनों के भीतर, के साथ फाइल करेगा एक नोटिस रजिस्ट्रार 15 कि अन्य जगह का पूरा पता दे लेखन में.]
(2) एक कंपनी में या भारत के बाहर चाहे, कंपनी के उप अनुच्छेद के प्रावधानों का पालन किया है समझा जाएगा, एक शाखा कार्यालय है कहाँ (1), अगर शाखा कार्यालय में प्रभावित लेनदेन से संबंधित खाते का उचित पुस्तकें कि कार्यालय में रखा है और उचित नहीं तीन से अधिक महीने के अंतराल पर तारीखों से ऊपर बना देता है, संक्षेप हैं, अपने पंजीकृत कार्यालय में कंपनी या उपधारा में निर्दिष्ट अन्य जगह पर शाखा कार्यालय द्वारा भेजे जाते हैं (1).
16 [(3) उप वर्गों के प्रयोजनों के लिए (1) और (2), खाते की उचित पुस्तकें निर्दिष्ट मामलों के संदर्भ में रखा जाना नहीं समझा जाएगा उसमें, -
(क) जैसा भी मामला हो, कंपनी या शाखा कार्यालय के मामलों की स्थिति की सही और निष्पक्ष विचार देने के लिए, और अपने लेनदेन की व्याख्या करने के लिए आवश्यक हैं के रूप में ऐसी किताबें नहीं रखा जाता है; और
(ख) ऐसी किताबें प्रोद्भवन आधार पर रखा और लेखा की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के अनुसार नहीं कर रहे हैं.]
17 [(4) 18 [***] खाते की किताबें और अन्य पुस्तकों और पत्रों व्यापार घंटे के दौरान किसी भी निदेशक द्वारा निरीक्षण के लिए खुला होगा.
(ख) (डी) के लिए 19 [******]]
20 [(4 ए) तुरंत चालू वर्ष पूर्ववर्ती नहीं कम आठ वर्षों की अवधि से संबंधित हर कंपनी के खाते की किताबें 21 [एक साथ खाते की ऐसी पुस्तकों में किसी भी प्रविष्टि के लिए प्रासंगिक वाउचर के साथ] अच्छी हालत में संरक्षित किया जाएगा:
एक कंपनी के मामले में, कम से कम आठ साल चालू वर्ष पहले निगमित चालू वर्ष पूर्ववर्ती पूरी अवधि के लिए खाते की किताबें उपलब्ध कराई है कि 21 [एक साथ खाते की ऐसी पुस्तकों में किसी भी प्रविष्टि के लिए प्रासंगिक वाउचर के साथ] तो संरक्षित किया जाएगा .]
(5) व्यक्तियों की किसी भी उपधारा में निर्दिष्ट हैं (6) इस भाग की आवश्यकताओं के साथ कंपनी द्वारा अनुपालन सुरक्षित करने के लिए सभी उचित कदम उठाने में विफल रहता है, या अपने ही जानबूझकर अधिनियम द्वारा किसी भी चूक के कारण रहा द्वारा है कंपनी इस आधार पर, वह प्रत्येक अपराध के संबंध में, साथ दंडनीय होगा 22 [तक का हो सकता है, जो छह महीने तक का हो सकता है, जो एक अवधि के लिए कारावास, या ठीक से 23 [दस] हजार रुपए, या दोनों के साथ]:
इस खंड की आवश्यकताओं के साथ कंपनी द्वारा अनुपालन सुरक्षित करने के लिए उचित कदम उठाने के लिए एक विफलता से मिलकर इस खंड के अंतर्गत एक अपराध के संबंध में एक व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही में, यह साबित करने के लिए एक बचाव नहीं किया जाएगा बशर्ते कि 24 [***] एक सक्षम और विश्वसनीय व्यक्ति उन आवश्यकताओं के साथ पालन किया और कहा कि कर्तव्य का निर्वहन करने की स्थिति में थी कि देखने का कर्तव्य का आरोप था कि:
25 [आगे यह जान - बूझकर प्रतिबद्ध था जब तक कोई व्यक्ति किसी भी तरह के अपराध के लिए कारावास की सजा सुनाई जाएगी.]
(6) व्यक्तियों (5) अर्थात् अनुसरण कर रहे हैं उपधारा में निर्दिष्ट: -
26 [(क) जहां कंपनी एक प्रबंध निदेशक या प्रबंधक, इस तरह के प्रबंध निदेशक या प्रबंधक और सभी अधिकारियों और कंपनी के अन्य कर्मचारियों की है; और]
(ख) 27 [***]
(ग) 27 [***]
(घ) 28 [कंपनी के एक प्रबंध निदेशक और न ही प्रबंधक, कंपनी के हर निर्देशक न तो की है.]
(ई) 29 [***]
(7) किसी भी व्यक्ति को, उपधारा में निर्दिष्ट एक व्यक्ति (6), ने आरोप लगाया गया होने जा रहा है नहीं तो 30 [***] 31 [प्रबंध निदेशक, प्रबंधक] या बोर्ड निदेशकों की, जैसा भी मामला हो, इस खंड की आवश्यकताओं के साथ पालन कर रहे हैं कि देखने का कर्तव्य के साथ, ऐसा करने में एक डिफ़ॉल्ट बनाता है, वह प्रत्येक अपराध के संबंध में, साथ दंडनीय होगा 32 [छह महीने तक का हो सकता है, जो एक अवधि के लिए कारावास, या ठीक से तक का हो सकता है, जो 33 [दस] हजार रुपए, या दोनों] के साथ.
प्र।11. इस खंड पर स्पष्टीकरण के लिए, कंपनी अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.12. कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1960 द्वारा उप - धारा (1) के लिए एवजी. मूल उपधारा के लिए, का उल्लेख परिशिष्ट आई.
13. "और" कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 15-10-1965.
प्र.14. कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा डाला 15-10-1965.
प्र.15. सामान्य नियम और प्रपत्र के ई फार्म सं 23AA देखें.
प्र.16. कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 15-6-1988. मूल उप - धारा (3), का उल्लेख परिशिष्ट आई.
प्र.17. कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 15-10-1965. यह पूर्व अपने प्रतिस्थापन के लिए खड़ा था के रूप में मूल उपधारा के लिए, का उल्लेख परिशिष्ट आई.
18. "(एक)" कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1974 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1975/01/02.
प्र.19. कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1974 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1975/01/02. वे पहले उनके चूक करने के लिए खड़ा था के रूप में खंड (ख), (ग) एवं (घ) के लिए, का उल्लेख परिशिष्ट मैं
प्र.20. कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1960 द्वारा डाला.
प्र.21. कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा डाला 15-10-1965.
प्र.22. कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1960 द्वारा "एक हजार रुपए तक का हो सकता है जो ठीक" के लिए एवजी.
प्र 23 कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 से प्रभावी द्वारा "एक" के लिए एवजी 13-12-2000.
24. "वह विश्वास करने के लिए उचित जमीन थी, और मानना था कि" कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1960 द्वारा छोड़े गए.
प्र.25. कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1960 द्वारा डाला.
26 कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 13-12-2000. पहले अपने प्रतिस्थापन के लिए, खंड (क), कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1960 और कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा संशोधन किया गया था15-10-1965.
प्र.27. खण्ड (ख) और (ग) कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए13-12-2000. चूक के लिए पहले, खंड (ख) और खंड (ग) कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1960 के द्वारा संशोधित किया गया.
प्र 28 कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 13-12-2000. पहले अपने प्रतिस्थापन के लिए, खंड (घ), कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1960 और कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा संशोधन किया गया था15-10-1965.
प्र.29. कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 13-12-2000. पहले अपनी चूक को, खंड (ई), कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा डाला गया था15-10-1965.
प्र.30. शब्द "प्रबंध एजेंट, सचिवों और treasurers," कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 13-12-2000.
प्र.31. कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1960 द्वारा डाला.
प्र.32. कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1960 द्वारा "एक हजार रुपए तक का हो सकता है जो ठीक" के लिए एवजी.
प्र.33. कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 से प्रभावी द्वारा "एक" के लिए एवजी 13-12-2000.

